
अरविन्द तिवारी
जांजगीर चांपा (गंगा प्रकाश)– बार बार पैसा मांगने से परेशान होकर शराब में जहर मिलाकर हत्या करने के आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में पुलिस मीडिया ग्रुप से मिली जानकारी अनुसार थाना नवागढ के मर्ग क्रमांक 12/22 धारा 174 जा०फौ० के मृतक दुर्गादास उम्र 32 वर्ष निवासी मुड़पार एवं मर्ग क्रमांक 17/2022 धारा 174 जा० फौ०के मृतक अक्षय केवट उम्र 24 वर्ष निवासी सेमरा वार्ड क्रमांक 04 कुटराबोड़ थाना नवागढ़ के मर्ग प्रकरणों की जांच के दौरान दोनो मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। पीएम रिपोर्ट मे डाक्टर द्वारा विसरा प्रिजर्व किया गया था जिसका एफएसएल से परीक्षण कराया गया। एफएसएल रिपोर्ट में मृतक दुर्गादास एवं अक्षय केंवट के विसरा मे एल्यूमीनियम फास्फाईड एवं इथाईल एल्कोहल होना लेख किया गया है। मृतक दुर्गादास एवं अक्षय केवट के परिजनो से पूछताछ कर कथन लिया गया। जिन्होंने अपने अपने कथन मे बताया कि दिनांक 14 फरवरी 2022 को दोपहर को मृतक अक्षय केवट और दुर्गादास अपने दोस्त धनीराम केवट के घर गये थे। शाम करीबन साढ़े पांच बजे धनीराम ने मृतकों के घरवालों को बताया कि मृतक अक्षय केवट और दुर्गादास उसके घर के पीछे बाड़ी मे शराब पीकर गिरे पड़े है। दुर्गादास को धनीराम द्वारा उसके घर छोड़ा गया और अक्षय को उसके परिजनो के साथ जिला अस्पताल ले जाने पर जिला अस्पताल मे डाक्टर द्वारा अक्षय की मौत होना बताया गया। दुर्गादास के परिजनो द्वारा भी दुर्गादास को अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत्यु होना बताया गया। मृतको के परिजनों द्वारा अपने अपने कथन में बताया कि अक्षय केवट द्वारा अपनी धान की फसल को धनीराम को ना बेचकर दूसरे को बेच देने के कारण धनीराम द्वारा चिढ़ कर अक्षय और दुर्गादास को शराब में जहर मिलाकर पिला देने का संदेह है। एवं मर्ग क्रमांक 12/2022 और 17/2022 की मर्ग जांच , पीएम रिपोर्ट , एफएसएल रिपोर्ट गवाहो के कथनानुसार मृतक अक्षय केवट एवं दुर्गादास की मृत्यू शराब मे जहर मिलाकर पिला देने से होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होने पर धनीराम के विरूद्ध अपराध क्रमांक 45/23 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये संदेही आरोपी धनीराम केवट से पूछताछ किया गया। उन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर बताया कि मृतक अक्षय केवट और दुर्गादास इसके दोस्त थे , जिनसे आरोपी द्वारा पैसा उधार लिया गया था। आरोपी की शादी होने वाली थी उसको और पैसे की आवश्कता थी उसी समय अक्षय और दुर्गादास अपना उधारी का पैसा आरोपी से बार बार वापस मांगते थे और नही लौटाने पर बेइज्ज्त करते थे। मृतक अक्षय ने अपनी फसल को आरोपी धनीराम के घर में रखा था और आरोपी धनीराम को उस फसल को बेचने का सौदा किया था लेकिन अधिक कीमत मिलने पर अक्षय ने फसल दूसरे को बेच दिया। जब आरोपी द्वारा अक्षय को बोला गया तो अक्षय आरोपी से विवाद किया और अपना उधार का पैसा वापस मांगने लगा और दुर्गादास को भी पैसा वापस मांगने हेतु उकसाने लगा। अक्षय और दुर्गादास के द्वारा बार बार उधार का पैसा वापस मांगने से तंग आकर आरोपी धनीराम द्वारा अक्षय और दुर्गादास को शराब में जहर मिलाकर पिलाकर उन्हें जान से मार देने का योजना बनाया। शराब भट्ठी से शराब लाकर उसमे कीटनाशक जहर मिलाकर अपने सगाई वाले दिन अक्षय और दुर्गादास को जहर मिली शराब मिलाकर पिला दिया , जिससे अक्षय और दुर्गादास की मृत्यू हो गयी । विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर एक सल्फास कंपनी का पैकेट जिसमे कुछ मात्रा में पाउडर है एवं एक देसी मदिरा प्लेन शराब की खाली शीशी को जप्त किया गया। आरोपी धनीराम केवट उम्र 26 साल निवासी सेमरा को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी नवागढ़, प्रधान आरक्षक भीम श्रीवास , आरक्षक शिवभोला कश्यप , वीरेन्द्र , विष्णु कश्यप , दिलीप कश्यप एवं मंगल नेताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।