
विश्रामपुरी(गंगा प्रकाश)-प्रार्थीया ने दिनांक 07 जून 2023 को थाना उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 06.06.2023 के रात्रि 08.10 बजे आरोपी विरेन्द्र कश्यप के द्वारा नाबालिक लड़की को दुकान ले जाने की बाहना बनाकर जोर जबरदस्ती उसके हाथ बाह को पकड़कर खीचते ले जाकर मो0सा0 से बैठाकर ग्राम आमाडिही जंगल ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करना, प्रार्थीया कि रिपोर्ट पर दिनांक 07 जून 2023 को थाना विश्रामपुरी में अपराध कमांक 43 / 2023 धारा 363, 506, 376, 376 (3) भादवि 04 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी विरेन्द्र कश्यप पिता स्व. हरिराम कश्यप जाति कलार उम्र 18 वर्ष साकिन रोगाडिही थाना विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव को उसके सकुनत से पुलिस हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिनांक 07 जून 2023 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश FTSC (पॉक्सो) न्यायालय कोण्डागांव में पेश किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार भा.पु.से के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी भूपत सिंह धनेश्री के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक रवि शंकर ध्रुव, उप निरीक्षक प्रेम शंकर ठाकुर, सउनि नरेश कुमार साहू प्र. आर. रामकृष्ण सोम, आर. भोजेन्द्र पटेल, बिरेन्द्र मरकाम, गोविंद नेताम की अहम भूमिका रही।