‘किसान कृषि केन्द्र’ पर की गई सीलबंदी की कार्रवाई

गोलू कैवर्त 

बलौदाबाजार (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर  चंदन कुमार के निर्देशानुसार जिले में नियम विरुद्ध कृषि आदान विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर कृषि विभाग द्वारा नकेल कसने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है।  इसी क्रम में कसडोल के कीटनाशक निरीक्षक  धनेश्वर साय द्वारा गिरौधपुरी के किसान कृषि केंद्र एवं परस कृषि केंद्र का निरीक्षण किया गया जिसमें किसान कृषि केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर  दुकान संचालक को  कारण बताओ सूचना जारी करते हुए तत्काल सीलबंदी की कार्यवाही की  गई।

निरीक्षण में किसान कृषि केंद्र में उपलब्ध स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं होना पाया गया।स्कंध पंजी संधारित नहीं किया गया था तथा कृषको द्वारा क्रय किए जा रहे कीटनाशक के साथ बिल नहीं दिया जा रहा था ।कीटनाशक निरीक्षक द्वारा कीटनाशी नियम 1971 के नियम क्रमांक 10(4),10-D एवं 15 के तहत कार्यवाही करते हुए विक्रय केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल सील कर दिया गया है।  उपसंचालक कृषि  दीपक कुमार नायक द्वारा नियम विरुद्ध कृषि आदान विक्रय केंद्रों का संचालन करने पर विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है जिसके परिपालन में निरीक्षकों द्वारा कृषि आदान विक्रय केंद्रों में लगातार दबिश दी जा रही है।

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