
फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि अगर कोई कंपनी, दुकान या अन्य किसी विभाग द्वारा किसान को ऐसे बीज दिए जाते है जो घटिया थे। उससे किसान की फसल खराब होती है तो ऐसे मामलों में बीज बेचने वाले की जवाबदेही बनती है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत वह किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है। आयोग के जस्टिस एपी शाही की पीठ ने यह आदेश कर्नाटक के दो किसानों के मामलें में नेशनल सीड कार्पोरेशन लिमिटेड को दिया। आयोग ने कहा कि वह किसानों को खराब बीजां के कारण हुई खराब फसल के 80 प्रतिशत नुकसान की भरपाई करें। दो किसानों ने कंपनी से 10-10 किलो लोबिया के बीज लिए थे। उपभोक्ता आयोग के इस आदेश का लाभ छ.ग. में कृषकों को दिलाने में मिल का पत्थर साबित होगा।