
गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। त्यौहारी सीजन में बाजार में मिठाईयां सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की बिक्री बढ़ गई है। बाजार में खाद्य पदार्थो की अमानक सामग्रियों पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक अमला चौकन्ना हो गया है। एफएसएसएआई ने मिठाई विक्रेताओं के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए है जिसके अनुसार उन्हें अपनी दुकानों में मिठाई के डिस्प्ले काउन्टर में सजी मिठाई की ट्रे पर मिठाई की निर्माण तिथि एवं मिठाई कब तक उपयोग में लाई जा सकती है इस तिथि का उल्लेख अनिवार्य है। किन्तु अनेक मिठाई विक्रेता इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी सह एसडीएम फिंगेश्वर राजिम अनुविभाग धनंजय नेताम सभी खाद्य विक्रेताओं को अपील की गई है कि वे एफएसएसएआई के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बिना लेबल वाली खाद्य सामग्री का विक्रय न करें। लेबर में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि उपयोग की तिथि एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पता का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि निर्माता फर्म का पूर्ण पता एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि उल्लेखित नहीं पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए उसे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा अंचल सहित शहर के मिठाई दुकानों में निरीक्षण कर मिठाईयों का नमूना संकलित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि खाद्य नमूनों की जांच रिर्पोट प्राप्त होने के बाद अमानक पाए गए प्रकरणों पर न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम श्री धनंजय नेताम द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अंचल के सभी क्षेत्रों के मिठाई दुकानों में विशेष रूप से निगरानी जारी रखेगी एवं जिन दुकानों में मिठाई की ट्रे पर मिठाई की निर्माण तिथि एवं मिठाई के उपयोग की तिथि का उल्लेख नहीं पाया जाएगा उन पर कार्यवाही की जाएगी। त्यौहारी सीजन में प्रायः यह भी देखा जाता है कि त्यौहार के दो दिन पूर्व सड़क के किनारे अनेक लोग जो खाद्य लाईसेंसी नहीं है वे पण्डाल लगाकर मिठाई के अस्थायी स्टॉल/दुकान सजाकर व्यापार करते है श्री नेताम ने कहा कि ऐसे सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे अपना दुकान लगाने से पूर्व अनिवार्य रूप से खाद्य पंजीयन या खाद्य लाइसेंस लेकर ही खाद्य कारोबार प्रारंभ करें। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान बिना खाद्य लाइसेंस वाले ऐसे अस्थायी स्टाल धारकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके स्टॉल हटाने की कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की टीम बाध्य होंगे।