
आयोजित मतदान केन्द्रों में दिव्यांगजनों के लिए सुलभ सुविधा की रहेगी व्यवस्था

40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की मिलेगी सुविधा
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 में दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान को सुनिश्चित करने के लिए राजिम के रेस्ट हाउस में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजिम धनंजय नेताम की अध्यक्षता में विधानसभा स्तर पर गठित एसीसीएई समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची में दिव्यांग मतदाताओं के संख्यात्मक जानकारी दी गई। साथ ही पूर्व विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, रैम्प एवं शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं की सुनिश्चित की गई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। आगामी चुनाव में भी मतदान केन्द्रों में दिव्यांगजनों को मतदान में सहुलियत प्रदान करने लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस दौरान सीईओ फिंगेश्वर जनपद अजय पटेल, सीएमओ नगर पंचायत छुरा लाल सिंह मरकाम, सीएमओ नगर पंचायत राजिम अशोक सलाम, सीएमओ नगर पंचायत फिंगेश्वर प्रदीप मिश्रा, सीएमओ नगर पालिका गरियाबंद आशुतोष तिवारी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी राजिम नीता रामटेके, नायब तहसीलदार खोमन ध्रुव, श्रीमती शशी नम्रदा, तहसीलदार रमेश मेहता, बीईओ फिंगेश्वर, गरियाबंद एवं छुरा मौजूद थे।
बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दिव्यांग मतदाताओं के प्रकार और मतदाताओं पर अद्यतन डेटा के रख-रखाव सहित मतदान केन्द्रवार मैपिंग किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही दिव्यांगजन जो मतदाता सूची में नामांकित नहीं है, उनकी पहचान करना और उनके नामांकन लिए फार्म 6 भरवाकर आवश्यक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व में पंजीकृत दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन फार्म 8 भरवाकर पीडब्ल्यूडी के रूप में चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान दिवस में लाइन न लगवाकर सीधे मतदान के लिए मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। नये प्रावधान के तहत 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने के लिए मतदान से 15 दिन पहले पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जायेगी। मतदान केन्द्रों में व्हीलचेयर की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी। जिससे दिव्यांगजनों को मतदान करने में कोई परेशानी न हो। बैठक में दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में मतदाता परिचय पत्र एवं मतपत्र की सुविधा प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये।