
उत्तर बस्तर कांकेर (गंगा प्रकाश)। पीएम विश्वकर्मा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 17 सितम्बर से पंजीयन प्रारंभ किया जायेगा। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में 18 प्रकार के व्यापार जैसे- बढ़ई, नाव बनाने वाला, अस्त्रकार, लोहार, ताला बनाने वाला, हथौड़ा टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राज मिस्त्री, डलिया, चटाई, झाडू़ बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले निर्माता को सम्मिलित किया गया है। पी.एम. विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों की पहचान कर उन्हें कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण कराना, उनकी योग्यता विकसित करना तथा क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक औजार टूलकिट उपलब्ध करते हुए विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र प्रदाय कर संपर्शिक मुक्त ऋण प्रदान करना तथा उन्नति के लिए विभिन्न बाजारों से जोड़ना है।
पी.एम.योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड के साथ आवेदक पंजीकरण तिथि को न्यूनतम आयु 18 वर्ष का होना चाहिए। हितग्राही राज्य या केन्द्र सरकार की किसी भी स्वरोजगार हेतु 05 वर्ष में ऋण न लिया हो। योजना में परिवार के किसी एक सदस्य को ही लाभ दिया जायेगा एवं सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य पात्र नहीं होंगे। पी.एम. विश्वकर्मा योजना का पंजीकरण हेतु सीएससी के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल, मोबाईल एवं आधार अथेंटिकेशन के माध्यम से किया जायेगा। पंजीकरण उपरांत कौशल विकास विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाकर 15 हजार रुपये का टूलकिट एवं डिजिटल लेनदेन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सुविधा दिया जायेगा। पंजीकृत हितग्राहियों को पी.एम. विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड तथा प्रशिक्षित हितग्राहियों को प्रथम चरण में 01 लाख एवं द्वितीय चरण में 02 लाख तथा कोलाट्रल मुक्त ऋण 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जावेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कांकेर से संपर्क कर सकते हैं।