कलेक्टर द्वारा अवैध निर्माण प्रकरणों में अनुमति प्रदान की गई

फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। कलेक्टर आकाश छिकारा ने विगत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण हेतु राजस्व, नगर पालिका एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की बैठक ली। समिति ने अनुमति के अतिरिक्त तथा बिना अनुमति के अवैध निर्माण प्रकरणों में नगर पंचायत फिंगेश्वर के प्रकरणों को वैध किया। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत फिंगेश्वर नगर पंचायत के सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसके अंतर्गत अवैध निर्माण के प्रकरणों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में अवैध नियमितिकरण के प्रकरणों पर परीक्षण के साथ ही अनुमोदन किया जा रहा है। नगर पंचायत के नागरिक शासन के इस अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे है और उन्हें अने आवास के लिए मालिकाना हक मिल रहा है।

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