
मैनपुर (गंगा प्रकाश)। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा थाना मैनपुर आ कर रिपोर्ट दर्ज कराया। नाबालिक लड़की को ऐश्वर्य नागेश पिता मानिक राम नागेश उम्र 29 साल ग्राम घुटकूनवापारा थाना व जिला गरियाबंद के द्वारा नाबालिक पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर ग्राम धवलपुर के पेट्रोल पंप के पास बुलाकर अपने साथ अपने मोटर सायकल में बैठाकर आमानाला के आगे सूनसान जगह में मकान पर ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया साथ ही बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाकर अपने घर ग्राम घुटकुनवापारा में पत्नि की तरह रखकर 06 माह तक उसके साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक दुष्कर्म किया है कि रिपोर्ट पर थाना मैनपुर में अपराध क्रमांक 91/2023 धारा-363,366,376 2 (ढ) भादवि0, 04,06 पाक्सो एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान गरियाबंद अमित तुकाराम कांबले के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.सी. पटेल एवं एसडीओपी मैनपुर बाजी लाल सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मैनपुर टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी ऐश्वर्य नागेश पिता मानिक राम नागेश उम्र 29 साल साकिन घुटकुनवापारा थाना व जिला गरियाबंद (छ0ग0)
को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर नाबालिक पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करना बताया है। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मैनपुर निरीक्षक शिव शंकर हुर्रा,ASI जोहन ध्रुव, प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर कश्यप, आरक्षक पुष्पेंद्र साहू महिला आरक्षक धनेश्वरी साहू की भूमिका सराहनी रहा।