प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता स्वीकृत

उत्तर बस्तर कांकेर (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने नदी, तालाब, कुआं और सर्प काटने से मृत्यु होने के 17 प्रकरणों के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रितों के लिए 04-04 लाख रुपये की मान से 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।  

     उल्लेखनीय है कि कांकेर तहसील के ग्राम नवागांव भावगीर निवासी 12 वर्षीय रूदेश कुमार कोमरा की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण के लिए उनके आश्रित अशोक कुमार के लिए 04 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किये हैं। इसी प्रकार नरहरपुर तहसील के ग्राम जामगांव निवासी 72 वर्षीय मनबोध निर्मलकर की तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में उनके पुत्र जयकुमार एवं विजय कुमार, ग्राम मासुलपानी निवासी 47 वर्षीय सखाराम कोड़ोपी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती गणेशबती, ग्राम बतबनी निवासी 60 वर्षीय फूलचंद नेताम की तालाब में डूबने से उनकी पत्नी श्रीमती सूरजोतिन के लिए चार-चार लाख रूपये तथा चारामा तहसील के ग्राम टिकरापारा निवासी 50 वर्षीय गौतम शोरी की तालाब में डूबने से उनकी पत्नी श्रीमती अहिल्या शोरी, ग्राम कोटेला निवासी 11 वर्षीय मन्दाकिनी की तालाब में डूबने से उनकी माता-पिता मनियाराम और श्रीमती सरोज, ग्राम काटागांव निवासी 32 वर्षीय नरोत्तम भण्डारी की तालाब में डूबने से उनके आश्रित बलीराम भण्डारी की लिए 04-04 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम हड़फड़ निवासी 20 वर्षीय प्रदीप कुमार की तालाब में डूबने से उनके माता-पिता मुकेश उइके एवं श्रीमती बुधनीबाई, ग्राम चेमल निवासी 30 वर्षीय ललिन्द्र कुमार की खण्डी नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके आश्रित महावीर विश्वकर्मा, ग्राम आमाकड़ा निवसी 18 वर्षीय कुमारी सुमित्रा की तालाब के डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके आश्रित श्रीमती जैनीबाई के लिए चार-चार लाख रूपये एवं भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम भेजा निवासी 50 वर्षीय श्रीमती सतोन बाई गोटी का तालबा में डूबने से उनके आश्रित शेखुराम गोटी, ग्राम कराठी निवासी 05 वर्षीय टिकेश्वरी के का तालाब में डूबने से उनकी माता-पिता बिसाऊराम और श्रीमती राजलक्ष्मी,  ग्राम कुंआपानी निवासी 50 वर्षीय संत लाल पुजारी की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती मंजूबाई के लिए 04-04 लाख रूपये, पखांजूर तहसील के ग्राम बड़ेझाडकट्टा निवासी 46 वर्षीय श्रीमती असमोतिन कोकिला की कुंआ में डूबने से उनके आश्रित दुलेश्वर कोकिला, ग्राम सत्यानंदपुर निवासी 28 वर्षीय मनोज राय की सर्प काटने से उनकी पत्नी श्रीमती दीपिका राय, ग्राम पी.व्ही-126 निवासी 48 वर्षीय श्रीमती कुसुम विश्वास की सर्प काटने से उनके आश्रित बलमाली विश्वास और ग्राम मुरझर निवासी 03 वर्षीय सोहन कोरेटी की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता हिरू कोरेटी तथा श्रीमती उर्मिला कोरेटी के लिए चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राहियों के बैंक खाता में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्मय से किया जायेगा।

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