भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ई-टैंडर मामले में बनाए गए कानून का विरोध 

10 लाख रुपये का जुर्माना व 7 साल तक की सजा एक ड्राइवर के लिए उचित नहीं 

समस्त भारतवर्ष में अलग-अलग जगहों पर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन

कोरबा (गंगा प्रकाश)। भारतवर्ष में समस्त वाहन चालकों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा विरोध। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ई-टैंडर मामले में दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना व 7 साल तक की सजा के प्रावधान के खिलाफ देशभर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इस काले कानून को वापिस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत जिला कोरबा के तमाम ड्राइवर यूनियन व संघ ने सैंकड़ों, हजारों की तादात में कल मुख्य मार्गों में और कुसमुंडा कोयला खदान में ट्रक ड्राइवर काम बंद कर हड़ताल करेंगे और इस कानून की वापसी की मांग की जाएगी।

बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ई-टैंडर मामले में बनाए गए कानून का विरोध समस्त कोरबा जिले में की जा रही है। ऐसे ही वाहन चालक के द्वारा मार्ग या खदान या अन्य जगहों पर आकस्मिक, अनजाने या कारणवश किसी भी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना व 7 साल तक की सजा एक ड्राइवर के लिए रखी गई है जिसका कड़ा विरोध ड्राइवर ने की है साथ ही साथ इस काले कानून को वापस लेने की बात कही गई।

इसी तारतम्य में दिनांक 1,2,3, 2024 अन्यथा तीन दिन के लिए कुसमुंडा खदान में समस्त वाहन चालकों के द्वारा काम बंद करते हुए गाड़ीयां खड़ी कर हड़ताल की जाएगी। जिनमें प्रमुख रूप से निजी आउटसोर्सिंग कंपनियां नीलकंठ, गोदावरी, एस एस एस जेवी. के वाहन चालक गाड़ियां खड़ी कर हड़ताल करेंगे।

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