
गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम माह फरवरी प्रथम सप्ताह सुरक्षित शनिवार पर बाल अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया जिसमें शिक्षक खोमन सिन्हा ने बताया कि जो बच्चा 18 वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो चाहे वह बालक हो या बालिका बाल अधिकार के अंतर्गत है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक नागरिक को दिए जाने वाले हक और स्वतंत्रता जो बिना किसी प्रजाति राष्ट्रीयता रंग लिंग धर्म भाषा विचार में भेदभाव के सभी को समान रूप से प्राप्त हो बाल अधिकार के प्रकार में जीवन का अधिकार जिसमें पोषण आवास पर्याप्त जीवन स्तर चिकित्सा सेवाएं है संरक्षण का अधिकार जिसमें बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाने या दुर्व्यवहार से संरक्षण किए जाने का अधिकार है इसमें यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे हर प्रकार के शोषण से सुरक्षित रहे आपराधिक तंत्र में बच्चों की सुरक्षा और विचारों को रखने का अधिकार तथा उम्र अनुसार संगठन से जुड़ने शांतिपूर्वक एक जगह एकत्र होने की स्वतंत्रता है बाल श्रम करवाना कानूनी अपराध है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष के सभी बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है बाल विवाह प्रतिषेध है जिसके अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियां 18 वर्ष सेपहले और लड़का की 21 वर्ष से पहले शादी करना गैर कानूनी है उपरोक्त जानकारी सभी बच्चों को वीडियो के माध्यम से दिया गया कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शाला के प्रधान पाठक जगन्नाथ ध्रुव दुर्गेश विश्वकर्मा टीकम साहू निरूपा निषाद मंदाकिनी साहू लीलाराम मतवाल हितेश कंडरा प्रियांशु कंड रा सभी स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।