मतदान केन्द्रों में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर व मतदाता मित्र की व्यवस्था रहेगी-एसडीएम अर्पिता पाठक

गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं राजिम-फिंगेश्वर अनुविभाग की एसडीएम अर्पिता पाठक लोकसभा निर्वाचन की तैयारियॉ की दी जानकारी। उन्होंने कहा कि मतदाता इपिक कार्ड के अलावा 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्र का उपयोग मतदान के लिए कर सकते है। अनुविभाग राजिम-फिंगेश्वर में सुचारू व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, शौचालय सहित छायादार शेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही मतदान केन्द्रों में मतदाता सहायता केन्द्र भी बनाए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर व मतदाता मित्र की भी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगते ही शासकीय, सार्वजनिक व निजी संस्थानों से सरकारी या राजनीतिक विज्ञापन हटाए जा रहे है। लोकसभा चुनाव के लिए उड़नदस्त, स्थैतिक निगरानी दल, विडियो निगरानी दल व विडियो अवलोकन टीम का गठन किया जा चुका है। जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीम, आदर्श आचरण संहिता टीम, मीडिया अनुवीक्षण टीम गठन किया जा चुका है। एसडीएम अर्पिता पाठक ने बताया कि मतदान के दौरान रिश्वत देना, डराना धमकाना, अनुचित प्रभाव डालना, अन्य मतदाता का मत डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना करने से बचना चाहिए। जुलूस में शामिल व्यक्तियों को कोई भी हथियार नहीं ले जाना चाहिए। अन्य दलों और अभ्यर्थियों द्वारा लगाये गये पोस्टरों को हटाया या खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन की तैयारियॉ, आयोग के दिशा निर्देश, चुनावी प्रक्रिया और आचार संहिता के पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों निर्वाचन प्रक्रिया के नियम व कानून से अवगत कराये क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अनुविभागीय अधिकारी अर्पिता पाठक ने कहा कि राजनीतिक सभाओं के आयोजन को लेकर बताया कि किसी भी जुलूस की शुरूआत और समाप्ति का समय और स्थान पहले से तय किया जाना चाहिए और उसकी अनुमति लिखित तौर पर होनी चाहिए। निर्वाचन अभियान में लगे सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संचालन संबंधी कोई भी शिकायत व समस्या निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में ला सकेंगे। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति, संस्था, कंपनी को 1 दिन में नगद के रूप में 10 हजार रूपए से अधिक का कोई भुगतान न करें। निर्वाचकों की जाति संप्रदाय के आधार पर कोई राजनीतिक अपील नहीं की जानी चाहिए।

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