हत्या के दो अलग – अलग मामलों में दो आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

सक्ती – फावड़ा से पत्नी के ऊपर प्राणघातक हमला कर हत्या करने एवं पत्थर से प्राणघातक हमला कर और गला दबाकर साथी की हत्या करने के दो अलग – अलग मामलों मे मालखरौदा पुलिस ने दो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। पहले मामले में मिली विस्तृत जानकारी अनुसार प्रार्थी अमर सिंह चौहान पिता स्व० अजित राम चौहान उम्र वर्ष निवासी चिखली थाना मालखरौदा जिला सक्ती ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि गत दिवस 23 जून को लगभग ढाई बजे ग्राम चिखली के चैन सिंह ने प्रार्थी के घर आकर बताया कि करीबन दो बजे दोपहर में चन्द्रशेखर भारद्वाज ने अपनी पत्नी संतरा बाई को रापा से मारकर हत्या कर दिया है। सूचना मिलने पर यह चन्द्रशेखर के घर जाकर देखा उसकी पत्नी संतरा बाई भारद्वाज अपने घर अंदर के पलंग में चित मृत हालत में पड़ी थी। जिसकी शरीर के गर्दन , मुंह , जबड़ा , बाये हाथ की कलाई एवं बाये भुजा मे गम्भीर चोट लग कर काफी खून निकला था। खून फर्स एवं दीवाल में छिंटका हुआ था। प्रार्थी के द्वारा पूछने पर साहेब लाल भारद्वाज ने बताया कि चन्द्रशेखर भारद्वाज ने अपनी पत्नी संतरा बाई को रापा से मारकर गम्भीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी चंद्रशेखर भारद्वाज के विरूद्ध अपराध कमांक 213/2024 धारा 302 भादवि का अपराध कायम कर हालात की जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री रमा पटेल एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन में पुलिस टीम तैयार कर विवचेना किया गया। आरोपी को चंद घंटे में पुलिस टीम के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने बताया की 23 जून दोपहर करीबन दो बजे अपनी पत्नी संतरा बाई से पानी मांग रहा था , जो पानी नहीं देने पर गुस्से में आकर घर में रखे रापा से संतरा बाई के उपर प्राणघातक हमला कर हत्या कर दिया है। जिससे आरोपी चंद्रशेखर भारद्वाज से फावड़ा को जप्त कर आरोपी को मालखरौदा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरे मामले में सूचक किरन जांगडे पति सौखीलाल जांगडे ग्राम कुरदा ने गत दिवस 23 जून को थाना आकर गुम इंसान दर्ज करायी कि इसका पति सौखीलाल जांगड़े 22 जून को गांव के अमरजीत बंजारे के साथ घर से मोटर सायकल से निकला है और घर वापस नहीं आया है। प्रार्थी की सूचना पर थाना मालखरौदा में गुम इंसान कमांक 40/2024 कायम कर कर हालात की जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री रमा पटेल एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर को अवगत कराकर उनके मार्ग दर्शन में पुलिस टीम तैयार तत्काल सघन जांच करते आरोपी अमरजीत बंजारे से पूछताछ किया गया। जिसमें उन्होंने बताया कि उसकी तीन शादी हुई थी जिसके एक पत्नि के साथ मृतक सौखीलाल के साथ बात करने के शंका पर मृतक सौखीलाल को ग्राम अचरितपाली भद्री तालाब के पास ले जाकर 22 जून की शाम को उसका सिर व छाती में पत्थर से वार कर व गला को दबाकर उसकी हत्या करने बाद उसके शव को वही सिमेंट का बना फाल के अंदर में छुपाकर रखना बताने पर ग्राम अचरितपाली में मृतक सौखीलाल पिता जेठूराम जांगडे उम्र 32 वर्ष निवासी कुरदा थाना मालखरौदा को मृत हालत में बरामद कर मौके पर ही मर्ग एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 214/2024 धारा 302 , 201 भादवि कायम कर आरोपी अमरजीत बंजारे पिता फिरत राम बजारे उम्र 30 वर्ष निवासी कुरदा को मालखरौदा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश पटेल, उपनिरीक्षक सी.पी. कवर, सउनि राधेश्याम राठौर, हरनारायण ताम्रकर (थाना जैजैपुर), प्र.आर. योगेश्वर बंजारे, अश्वनी जायसवाल आरक्षक सेतराम पटेल, नान्ही यादव, अजय खैरवार, शिवगोपाल रात्रे, सहदेव यादव , महेन्द्र कंवर और गोपाला भैना का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपीगण – चन्द्रशेखर भारद्वाज पिता साहेब लाल भारद्वाज उम्र 32 वर्ष निवासी चिखली थाना मालखरौदा , जिला सक्ती (छ०ग०) एवं अमरजीत बंजारे पिता फिरत राम बजारे उम्र 30 वर्ष निवासी कुरदा थाना मालखरौदा , जिला – सक्ती (छत्तीसगढ़)

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