अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार/भाटापारा (गंगा प्रकाश)। अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये धारदार चाकू से गंभीर वार करने वाले आरोपी को थाना सुहेला पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस 05 नवम्बर को प्रार्थिया द्वारा थाना सुहेला में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसी दिन साढ़े आठ बजे लगभग आरोपी कृष्ण कुमार साहू पुरानी पारिवारिक विवाद को लेकर आवेश में घर के बाहर आकर मुझे एवं मेरे पूरे परिवार वालों को अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा था। जिसे मेरे पति द्वारा रोकने का प्रयास किया गया , तो आरोपी द्वारा अपने पास रखे धारदार चाकू से मेरे पति के पीठ में ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया , जिससे मेरे पति लहूलुहान होकर वहीं पर गिर गये। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सुहेला में अपराध क्र. 286/2024 धारा 296 , 109(1) , 351(3) बीएनएस एवं 25 , 27 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सुहेला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी कृष्ण कुमार साहू को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने पुरानी पारिवारिक विवाद को लेकर गुस्से में आकर प्रार्थिया के पति को जान से मारने की नीयत से धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपी को थाना सुहेला पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्रवाही में सुहेला थाना प्रभारी निरीक्षक लखेश केंवट , प्रधान आरक्षक संजय सोनी , आरक्षक बालेश्वर कश्यप , मुकेश वर्मा सहित समस्त थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
कृष्ण कुमार साहू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गुमा , थाना सुहेला , जिला – बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)
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