बाल विवाह करवाया तो पंडित-मौलवी पर भी लगेगा जुर्माना

फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ मुहिम के तहत महिला बाल विकास विभाग की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत महिला बाल विकास कार्यालय में सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ के प्रतिनिधि, समाज के गणमान्य नागरिक, विशेश किशोर पुलिस इकाई के साथ बाल विवाह के उन्मूलन के लिए बैठक आयोजित की जाएगी साथ ही सभी को बाल विवाह नहीं कराने की शपथ दिलाई जाएगी। उपस्थित लोगों को बताया जाएगा कि नाबालिग का विवाह करने पर वर वधु दोनों पक्षों के साथ ही मौलवी, पंडित, मैरिज हॉल, टेंट व्यवसायी, बैंड बाजा, कैटर्स संचालक के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसमें दो साल की जेल व एक लाख रूपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। जनसाधारण से अपील की जाती है कि बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 में देकर अपना कर्तव्य निभाएं।

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