धारा 40 में बर्खास्त सरपंच की बहाली का आदेश हाईकोर्ट ने दिया

अशोक अग्रवाल

दुर्ग (गंगा प्रकाश)। मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दुर्ग जनपद के ग्राम सिरसाखुर्द का है जहा 2020 में निर्वाचित सरपंच संतोष निषाद को पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच पद से हटा दिया गया था, दरअसल ग्रामीणों ने संतोष निषाद के खिलाफ 9 बिन्दुओं में कलेक्टर से शिकायत की थी जिसके बाद संतोष निषाद को धारा 40 तहत पद से हटा दिया गया था, जिसके खिलाफ संतोष निषाद ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर कर दी, जहा हाईकोर्ट की दूसरी बैंच ने सुनवाई करते हुए संतोष निषाद को सरपंच पद पर बहाली का आदेश जारी कर दिया है,

वही दूसरी तरफ जनवरी 2022 में सिरसा खुर्द पंचायत में उपचुनाव हुआ जिसमे पूर्व सरपंच भुवनेश्वर यादव चुनाव जीतकर सरपंच निर्वाचित होकर अब सिरसा खुर्द के सरपंच है ! अब ऐसे में देखना होगा की निर्वाचन से निर्वाचित सरपंच पद पर बने रहेंगे या फिर हाईकोर्ट से जीतकर बहाल हुए सरपंच को वापस अपना पद मिलेगा, फिलहाल तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद संतोष निषाद को जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे है, एसडीओ से मिलने पहुचे संतोष निषाद ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी सुनवाई किये जाने आश्वासन दिया जा रहा है,

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