Tantra Mantra Case, जशपुर/रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक चौंकाने वाला और अंधविश्वास से जुड़ा मामला सामने आया है। रायपुर में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक (ASI) फूलचंद राम भगत और उसके परिजनों ने अपनी मृत पत्नी को जादू-टोना से ज़िंदा करने की कोशिश में एक ग्रामीण महिला के साथ बर्बरता की। ASI ने महिला पर ‘टोनही’ (चुड़ैल/जादू-टोना करने वाली) होने का आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने ASI समेत सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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 तंत्र-मंत्र से शुरू हुआ खौफनाक ड्रामा

मामले की शुरुआत ASI फूलचंद राम भगत की पत्नी, सुनीता भगत की मौत से हुई। सुनीता भगत की अगस्त 2025 में गृह ग्राम भिंजपुर (दुलदुला थाना क्षेत्र) आने के बाद तबीयत बिगड़ी और 30 अक्टूबर 2025 को रायपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

  • अंधविश्वास की जड़: ASI फूलचंद भगत के रिश्तेदारों ने उन्हें कुछ बैगाओं (तांत्रिकों) के बारे में बताया, जिन्होंने सुनीता भगत को जिंदा करने का दावा किया।
  • श्मशान घाट पर ढोंग: ASI फुलचंद भगत मृत पत्नी (जिसे भिंजपुर में दफनाया गया था) को ज़िंदा करने के लिए बैगाओं को लेकर भिंजपुर के श्मशान घाट पहुँचे। यहाँ ढोंगी बैगाओं ने तंत्र-मंत्र का ढोंग किया।
  • निर्दोष पर आरोप: तांत्रिकों ने ASI को बताया कि गाँव की महिला फ़ौसी बाई के जादू-टोना की वजह से ही सुनीता भगत की मौत हुई है।
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 महिला के घर घुसकर बेरहमी से पिटाई

बैगा के भड़काने पर, ASI फूलचंद राम भगत ने कानून को हाथ में लिया।

  • घटना की तारीख: 8 नवंबर, 2025 की सुबह लगभग 4 बजे।
  • हमला: आरोपी ASI और उसके परिजन तड़के सुबह पीड़िता फ़ौसी बाई के घर पहुँचे। गाली-गलौज करते हुए दरवाजा तोड़कर जबरन घर में घुस गए।
  • मारपीट: आरोपी महिला गायत्री भगत ने पीड़िता से कहा, “तुम टोनही हो, तुमने मेरी माँ को जादू टोना कर मार दिया, तुम्हें उसे ज़िंदा करना पड़ेगा।” इसके बाद अन्य आरोपियों ने फ़ौसी बाई की हाथ-मुक्का से पिटाई की और बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे गाँव के मरघट की ओर ले जाने लगे।
  • बचाव: पीड़िता के बेटे और बेटी ने मौके पर पहुंचकर अपनी माँ को आरोपियों से छुड़ाया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी

पीड़िता फ़ौसी बाई की शिकायत के आधार पर, दुलदुला थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और FIR दर्ज की।

  • दर्ज धाराएं: आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(2), 115(2), 333, 190, 191(2) और सबसे महत्वपूर्ण ‘टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम’ की धारा 4 और 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
  • गिरफ्तारी: पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले से जुड़े सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें रायपुर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (ASI) फूलचंद राम भगत भी शामिल हैं।


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