गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। शासन के निर्देशानुसार किसी भी जन्म एवं मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को उसकी घटना के एक वर्ष के पश्चात देने के मामले में विलंबित पंजीयन के संबंध में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुार गरियाबंद जिले के सभी तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को उनके अधिकारी क्षेत्र के भीतर एक वर्ष के विलंबित पंजीयन के लिए प्राधिकृत किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील दायर की जाएगी तो इस अपील की सुनवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी होगा।
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