नेशनल डेस्क: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस रूल्स, 2008 में अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, अगर किसी दो-लेन वाले नेशनल हाईवे को चार लेन या उससे ज्यादा चौड़ा किया जा रहा है, तो निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों से पूरा टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस दौरान वाहन चालकों को तय टोल का सिर्फ 30 प्रतिशत देना होगा, यानी उन्हें 70 प्रतिशत तक की सीधी छूट मिलेगी।

निर्माण के दौरान टोल वसूली पर उठ रहे थे सवाल
लंबे समय से लोग शिकायत करते आ रहे थे कि सड़क निर्माण के बावजूद उनसे पूरा टोल टैक्स वसूला जाता है, जबकि जाम, धूल और असुविधा से उन्हें दो-चार होना पड़ता है। सरकार ने इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए नियमों में यह बदलाव किया है। इस फैसले के बाद नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

कब से लागू हुआ नया नियम?
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यह नया नियम नए साल से ही लागू हो चुका है। यह सिर्फ आने वाले प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी मौजूदा नेशनल हाईवे पर भी लागू होगा, जहां दो-लेन सड़कों को चार या उससे ज्यादा लेन में बदला जा रहा है।

हजारों किलोमीटर हाईवे होंगे अपग्रेड
अधिकारियों के अनुसार, देश में करीब 25,000 से 30,000 किलोमीटर के दो-लेन नेशनल हाईवे को चार लेन में बदला जाना है। इन परियोजनाओं पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य नेशनल हाईवे पर माल ढुलाई के ट्रैफिक हिस्से को मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक ले जाना है।

चार से ज्यादा लेन बनने पर भी मिलेगी छूट
नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी चार-लेन वाले हाईवे को छह या आठ लेन में बदला जा रहा है, तो उस स्थिति में यात्रियों को टोल टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी ऐसे मामलों में वाहन चालकों को तय टोल का सिर्फ 75 प्रतिशत ही देना होगा।

पहले से लागू एक अहम नियम
गौर करने वाली बात यह भी है कि टोल रोड की लागत पूरी तरह वसूल हो जाने के बाद पहले से ही टोल टैक्स का सिर्फ 40 प्रतिशत चार्ज करने का नियम लागू है। अब नए बदलावों के साथ, निर्माण कार्य के दौरान भी यात्रियों को टोल टैक्स में बड़ी राहत मिलने जा रही है।


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