पीएमटी फर्जीवाड़ा केस में पहले भी दो बार जा चुके हैं जेल, अभी भी मेडिकल छात्र

गरियाबंद/छुरा (गंगा प्रकाश)।गरियाबंद पुलिस ने फर्जी नॉन बेलेबल वारंट भेजकर एक व्यक्ति से एक लाख रुपये की अवैध उगाही करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पूर्व में पीएमटी परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में दो बार जेल जा चुके हैं और वर्तमान में मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एमबीबीएस के छात्र बताए जा रहे हैं।

थाना छुरा में प्रार्थी खेमचंद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अगस्त 2025 में उसे डाक के माध्यम से एक नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त हुआ था, जो पूरी तरह फर्जी था। आरोप है कि आरोपी निखिल राज ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर दो लाख रुपये की मांग की। डर के चलते प्रार्थी ने एक लाख रुपये आरोपी को दे दिए थे।

इसके बाद आरोपी निखिल राज एवं उसका साथी चंद्रशेखर उर्फ चंदन सेन लगातार प्रार्थी को जेल भेजने की धमकी देकर और पैसों की मांग करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना छुरा में अपराध क्रमांक 183/2025 धारा 308(2) बीएनएस एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

*झांसी भागते समय ट्रेन से पकड़ा गया मुख्य आरोपी*

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर पतासाजी की गई। पहले आरोपी चंद्रशेखर सेन को छुरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका साथी निखिल राज हमसफर एक्सप्रेस से झांसी भाग रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ बिलासपुर एवं पेंड्रारोड की मदद से आरोपी निखिल राज को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से भोले-भाले लोगों को अलग-अलग तरीकों से झांसा देकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी निखिल राज को एक कोरा वारंट मिला था, जिसमें प्रार्थी का नाम-पता लिखकर फर्जी नॉन बेलेबल वारंट बनाकर उसके घर भेजा गया था।

*पीएमटी फर्जीवाड़ा से लेकर करोड़ों की धोखाधड़ी तक का आपराधिक इतिहास*

दोनों आरोपी वर्ष 2007 में पीएमटी परीक्षा पास कर मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में दाखिला लेने के बाद से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गए। वर्ष 2009 में महासमुंद तथा 2010 में बिलासपुर में दूसरे अभ्यर्थी को बैठाकर पीएमटी परीक्षा दिलवाने के मामलों में दोनों जेल जा चुके हैं।

आरोपी चंद्रशेखर सेन के खिलाफ महासमुंद, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, गरियाबंद और रायपुर समेत विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, जुआ एक्ट और नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के कई मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी निखिल राज पर महासमुंद, बिलासपुर और गुरुग्राम में लगभग 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध है।

*अवैध संपत्ति की भी होगी जांच*

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों द्वारा अब तक धोखाधड़ी से अर्जित की गई संपत्तियों की भी अलग से जांच की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों की आपराधिक जानकारी मेडिकल कॉलेज जगदलपुर को भी भेजी जाएगी।

*गिरफ्तार आरोपी*

1. चंद्रशेखर सेन उर्फ चंदन सेन, उम्र 40 वर्ष, निवासी कनसिंघी, थाना छुरा, जिला गरियाबंद।

2. निखिल राज सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी सिजारी खुर्द, थाना मऊरानीपुर, जिला झांसी (उ.प्र.)।

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