गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के तहत फिंगेश्वर-राजिम अनुविभाग के एसडीएम धनंजय नेताम द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश पर विकासखंड की सभी ग्राम पंचायतों, मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 23 जनवरी से 29 जनवरी तक ग्रामसभा आयोजित करने हेतु निर्देश दिए गए है। उन्होंने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि ग्रामसभाओं का आयोजन अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर तथा समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें, एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्रामसभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्रामसभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा। एसडीएम धनंजय नेताम ने जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा व मुनादी कराएॅ। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के बाद लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियों रिकार्डिंग कर वीडियो को ग्रामसभा निर्णय मोबाईल एप में अपलोड कर ग्रामसभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड कराकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला कार्यालय को 03 फरवरी 2024 तक उपलब्ध कराने के निर्देश एसडीएम ने दिए हैं।


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