मैनपुर (गंगा प्रकाश) । प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिक लड़की अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से निकली है जो वापस नही जिसे आस-पड़ोस व गांव में पतासाजी किया जो पता नही चला जो प्रार्थी द्वारा संदेह व्यक्त करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना अमलीपदर में अपराध क्रमांक 26/2019 धारा 363 भादवि० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना दौरान अपहृता की पता तलाश किया जा रहा था। जो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि अपहृता को संदेही आरोपी द्वारा भला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए भागा लेजाकर तमिलनाडु में अपने पास रखा है। प्रकरण में अपहृता के परिजन एवं रिश्तेदारों से अपहृता से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करवा कर उसे घर बुलाया गया। अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया।
पीड़िता द्वारा अपने कथन में बाताया कि आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाकर नाबालिक जानते हुए जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया है, जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376, (2)ढ भादवि .जोड़ी गई है। मामले में आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने व अपराध स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 14.11.2022 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पश्चात जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमलीपदर उप निरीक्षक चंदन सिंह मरकाम, प्रधान आरक्षक कुबेर बंजारे आरक्षक रूपेश जयसवाल, रिजवान कुरेशी, रोहित साहू एवं अन्य कर्मचारियो की भूमिका सराहनीय रहा।
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