गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। फिंगेश्वर-राजिम अनुविभाग के एसडीएम धनंजय नेताम ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने जारी निर्देश के परिपालन में फिंगेश्वर विकासखंड के समस्त शासकीय, अशासकीय हॉस्पिटल, समस्त शासकीय अशासकीय शैक्षणिक संस्थान एवं न्यायालय अन्य न्यायालय तथा समस्त शासकीय कार्यालय के 100 मीटर की परिधि को कोलाहाल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोशित किया है। शिक्षण संस्थानां की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में एसडीएम द्वारा जिला प्रशासन के आदेश पर शासकीय परिसरों के बाहर साइलेंस जोन का पोस्टर, बैनर लगाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए है। श्री नेताम ने बताया कि इसी तारतम्य में शासकीय परिसरों में कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र से संबंधित पोस्टर-बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शासकीय अस्पतालों, कार्यालयों, न्यायालयों आदि में साइलेंस जोन लिखा हुआ पोस्टर लगाकर ध्वनि प्रदूषण के प्रावधानों का उल्लघंन नहीं करने का जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहां यह विशेश रूप से उल्लेखनीय है कि रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस अवधि में कोलाहल यंत्रों के उपयोग एवं ध्वनि प्रदूशण प्रावधानों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
परीक्षाएं एवं प्रदूषण के चलते निर्धारित क्षेत्र में एसडीएम ने कोलाहल प्रतिबंधित किया घोशित न्यायालय एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर किया आदेश
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