अज्ञात हत्या के मामले में गरियाबंद पुलिस को मिली सफलता दो आरोपी को भेजा जेल।

प्रेमि ने प्रेमिका को प्रेमजाल में फसाकर अपने दोस्त के साथ मिल कर प्रेमिका का किया हत्या।

 गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  दिनांक 17.10.2024 को प्रार्थिया सुभेदी ओटी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की कुमारी सुरेखा ओटी उम्र 18 साल जो दिनांक 16.10.2024 घर से बिना बताये कही चली गई है कि सूचक के रिपोर्ट पर गुमइंसान कमांक 24/24 कायम कर गुम इंसान के पतासाजी में लिया गया। 

              प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद पुलिस कप्तान निखिल आशोक कुमार राखेचा के द्वारा प्रकरण की गुमशुदा की पतासाजी हेतु गरियाबंद अति0 पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चंद्राकर व एस.डी.ओ.पी. बाजीलाला सिंह को निर्देश दिया गया था। जिसके परिपालन में गुमशुदा की पतासाजी हेतु पुलिस टीम गठीत कर जांच किया गया। जांच दौरान दिनांक 18.10.2024 को ग्राम बोईरगांव कुवंर सिह के खेत तरफ प्रेम बाई खेत कुआ घुमने गयी तो कुवंर सिंह के खेत के कुआ को झांक कर देखी तो एक महिला की शव कुआ के पानी में मिला। लाश को कुआं से निकाल कर देखने पर सुरेखा ओटी होना पाया गया। चौकी बिन्द्रानवागढ के द्वारा मर्ग कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया जांच दौरान मृतिका के शव का पीएम करवाया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टिया हत्या का पाये जाने से। अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का अपराध क्रमांक 93/24 पंजीबद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान संदेही आरोपी बाला राम मलिक, धनीराम नेताम से पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जिन्होने अपने -अपने मेमोरण्डम कथन में बताया कि आरोपी बालाराम मलिक का मृतिका के साथ दो माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे  मोबाइल से बात-चीत करता था, सुरेखा ओटी बार बार शादी करने की बात करती थी, जिससे परेशान होकर दिनांक 15.10.24 को सुरेखा ओटी को फोन कर बुलाया जिस पर सुरेखा के बताये स्थान परियाबाहरा रोड़ में हिरो पेशन मोसा0 से गये तब करीबन रात्रि 09 बजे सुरेखा अपनी सहेली के साथ आने पर बालाराम ने सुरेखा को जंगल में ले गया जंगल में शारीरिक दुशकर्म करने लगा। तब मृतिका के द्वारा मना करने पर आरोपी बालाराम के द्वारा जबरदस्ती शारीरिक दुशकर्म कर हत्या करने की नियत से मृतिका के छाती को दोनो घृटनो से तथा गाला को दोनो हाथ से दबाकर हत्या करने के बाद मृतिका को मोसा0 से ले जाकर बोईगांव कुआ के पास धनीराम ने मृतिका के सिर को ईंट से मारा और बोईरगांव के कुआ में फेक दिया। आरोपीयांे द्वारा घटना कारित स्वीकार करने विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

इस कार्यावाह में उप निरीक्षक ज्ञानेश्वर गंगवार, सहा. उप निरीक्षक जोहान ध्रुव, सहा. उप निरीक्षक आशोक साहू, सहा. उप निरीक्षक मनीश वर्मा, प्र.आर. रामेश्वर महिलांगे, प्र.आर. चुडामणि देवता, आर. गंगाधर सिन्हा, कृतेश प्रजापति, आर. परमेश्वर, आर. दुगेश, आर. इंदल, आर. मोती लाल, म.आर. धनेश्वरी साहू, म.आर. कंचन की भूमिका सराहनीय रहा।

नाम आरोपी – 

01. बाला राम मलिक पिता जयनन मलिक उम्र 22 साल साकिन कटिंगपानी थाना धरमबाधा जिला नुवापाडा (उडिसा) 02. धनीराम नेताम पिता दासुराम उम्र 30 साल साकिन मडवापथरा थाना पीपरछेड़ी जिला गरियाबंद (छ.


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