गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। अवैध रेत उत्खनन मामलें में राजिम सीमा की हथखोज खदान से लगी महासमुंद जिले की चिंगरौद तथा बम्हनी रेत खदान के सरपंच-सचिव को भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद उमेश साहू ने ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन होने पर छ.ग. राज्य पंचायत अधिनियम 1993 तथा गौण खनिज नियम 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सीमा में स्थित शासकीय संपत्ति की सुरक्षा एवं संवर्धन में लापरवाही किए जाने से हो रहे नुकसान पर तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए इसके अभाव में छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत कार्यवाही का नोटिस दिया है। यहॉ यह बताना लाजिमी है कि फिंगेश्वर विकासखंड की हथखोज रेत खदान के घाट में ही बम्हनी एवं चिंगरौद रेत खदान की सीमाएं है। हथखोज में गरियाबंद जिले की एकमात्र वैध रेत खदान संचालित है। और इसी घाट में हथखोज की शेष भूमि, चिंगरौद तथा बम्हनी का रेत घाट की सीमा में मनमाने स्तर पर अवैध रेत खनन एवं परिवहन हमेशा होता है। गत दिनों हथखोज रेत खदान में इसी ऊह-पोह स्थिति का फायदा उठाते हुए अवैध खनन करने वालों ने जमकर मारपीट करते हुए विवाद किया था। अवैध खनन वाले जिले की सीमा का लाभ उठाते हुए कभी महासमुंद तो भी गरियाबंद जिले की ओर भागकर कार्यवाही से बच जाते है। ग्रामीणों ने बताया कि हथखोज रेत खदान एक तरफ रायपुर जिले के कुम्हारी तरफ से भी जुड़ी है। इस कारण सीमाओं की आड़ में हथखोज में हमेशा अवैध खनन होता है और अधिकारी कार्यवाही प्रयास के बाद भी अवैध खनन परिवहन पर कार्यवाही करने में सफल नहीं हो पाते और इसका लाभ अवैध खनन करने वाले रेत माफियों को मिलता रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि गरियाबंद-रायपुर एवं महासमुंद की संयुक्त टीम बनाकर अधिकारी खदानों में अवैध खनन पर कार्यवाही करेंगे तो सफलता मिलने की ज्यादा उम्मीद रहेगी।
There is no ads to display, Please add some




