रिपोर्ट:मनोज सिंह ठाकुर
अंबिकापुर(गंगा प्रकाश)।
सीजी भूमि घोटाला: सरगुजा जिले में बांग्लादेशी शरणार्थियों को दिए गए पुनर्वास इलाकों की जमीन की बिक्री के लिए अनुमति देने के मामले में सरगुजा जिले के पूर्व कलेक्टर 2011 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार झा के खिलाफ राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई थी, जिसके बाद पीएमओ से जांच के निर्देश मिलने पर अब राज्य सरकार ने कार्रवाई की है।
इस मामले में अधिग्रहण करने वाले तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा के खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में शिकायत की गई है। वहीं अब भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सचिव रूपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को जांच का आदेश दिया है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा ने स्थानांतरण से पूर्व थोक के भवन में एक ही दिन में मोटी रकम लेकर पुनर्वास की जमीन बेचने के लिए क्षतिपूर्ति की।

मोटी रकम लेकर जमीन बेचने की जमीन देने का आरोप

इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी के द्वारा सरगुजा के तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ पीएम कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि कदम मंडल के पुनर्वास भूमि को भू माफियाओं द्वारा अंबिकापुर के तत्कालीन कलेक्टर को मोटी रकम दाखिल करने एवं कदम मंडल का फर्जी अधिकार पत्र बनाकर उसके फर्जी हस्ताक्षर की बिक्री की गई है।शिकायत पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में रह रहे कदम मंडल के पुनर्वास इलाकों की सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 223/12, रकबा 0.400 हेक्टेयर जमीन को राहुल गर्ग व अन्य के पास 21 लाख में बेचने का सौदा तय कर कलेक्टर को अनुमति दी गई है। के विवरण प्रस्तुत किए गए और आवेदन प्रस्तुत तिथि से महज एक महीने के भीतर ही तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा द्वारा भू-माफियों से लाखों रुपए प्रति डिसमिल के मिसलिया के दर से अवैध तरीके से राशि ली गई और पुनर्वास भूमि की बिक्री के लिए आदेश दिया गया . इसी तरह से 20 और प्लाट बेचने के लिए नवीनीकरण किया गया।

सरगुजा और कोरबा में कलेक्टर रहने के दौरान पूर्व मंत्री से विवाद में चर्चा में रहे हैं संजीव झा

पूर्व कलेक्टर संजीव कुमार झा को पूर्व कांग्रेस सरकार में सीएम भूपेश बघेल का करीबी माना जाता है। कलेक्टर रहते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपने कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की शिकायत की थी। लेकिन मुख्यमंत्री के करीबी होने से वो बच रहे। कई बार सार्वजनिक मंचों पर कांग्रेस के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की अनदेखी करने के आरोप भी उन पर लगे हैं।

CG भूमि घोटाला: कोरबा में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से भी हुआ था विवाद

बता दें जब छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के कोयला परिवहन घोटाला उजागर हुआ था, उस वक्त तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू के तबादले के बाद संजीव कुमार झा को कोरबा कलेक्टर बनाया गया था। कोयला परिवहन घोटाले में रानू साहू इस वक्त जेल में बंद हैं। इस दौरान कोरबा कलेक्टर रहते हुए संजीव कुमार झा पर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। यहां तक ​​कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था।पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उन पर प्रशासन की छवि धूमिल करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। मगर सीएम की करीब से कोई बात नहीं हो सकी।विधानसभा चुनाव के बाद जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब संजीव कुमार झा को कोरबा कलेक्टर पद से प्रवर्तन मंत्रालय में अटैच किया गया था। अब बांग्लादेशी शरणार्थियों को दिए गए पुनर्वास इलाकों की जमीन की बिक्री के लिए अनुमति देने के मामले में भारत सरकार के लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव रूपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को जांच का आदेश दिया है। जल्द ही इस मामले की जांच होगी।

कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध जांच का पत्र, मिलीभगत का आरोप

बताते चले कि छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार झा के विरुद्ध की गई शिकायत पर भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रुपेश कुमार के द्वारा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को जांच के लिए पत्र लिखा गया है।डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि उनके द्वारा सरगुजा के तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध दिनांक 20.3.2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष दस्तावेजों सहित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 93/अ-21/21-22 पक्षकार कदम मंडल व अन्य प्रति राहुल गर्ग व अन्य के पुनर्वास भूमि को भू माफियाओं द्वारा तत्कालीन कलेक्टर अंबिकापुर को मोटी रकम खिलाकर एवं कदम मंडल जो कि दिल्ली में निवासरत है के नाम से फर्जी अधिकार पत्र बनाकर उसकी फर्जी हस्ताक्षर करके बिक्री कर दिया गया है। उपरोक्त प्रकरण 1/4/2022 को आवेदक कदम मंडल पत्नी स्व. अमूल्य मंडल निवासी सुभाषनगर स्थित पुनर्वास पट्टे की भूमि खसरा नंबर 223/12 तक पर 0.400 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक राहुल गर्ग व अन्य के पास राशि रुपए 21 लाख में बिक्री करने का सौदा तय कर अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोप है कि आवेदन प्रस्तुत दिनांक से महज एक महीना 15 दिन के भीतर ही तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा द्वारा भू माफियो से लाखों रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब के दर से अवैध तरीके से राशि ली गई और पुनर्वास भूमि बिक्री हेतु आदेश पारित कर दिया गया है।
राजस्व प्रकरण क्रमांक 196/अ-21/2017-18 पक्षकार गौरंग मंडल प्रति संदीप घोष आदेश दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा 29 डिसमिल, राजस्व प्रकरण क्रमांक 26/अ-21/19-20 पक्षकार कृष्णा मंडल प्रति मनोज गुप्ता आदेश दिनांक 19/5/2022 टोटल रकबा 5.50 डिसमिल, राजस्व प्रकरण क्रमांक 41/अ- 21/19-20 पक्षकार विचित्र मलिक प्रति हिमांशु शर्मा आदेश दिनांक 27/6/2022 टोटल रकबा 52 डिसमिल, राजस्व प्रकरण क्रमांक 196/अ-21/16-17 पक्षकार प्रफुल्ल प्रति शिवलाल जायसवाल आदेश दिनांक 19/5/2022 टोटल रकबा 0.280 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 231/अ-21/17-18 पक्षकार अनंत पाल व अन्य प्रति अजय अग्रवाल आदेश दिनांक 29/12/2021 टोटल रकबा 0.40 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 18/अ-21/18-19 पक्षकार जादू नाथ प्रति अजय अग्रवाल आदेश दिनांक 29/12/2021 टोटल रकबा 0.40 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 60/अ-21/19-20 पक्षकार विजय बैरागी प्रति अमित अग्रवाल आदेश दिनांक 21/7/2020 टोटल रकबा 0.640 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 91/अ-21/21-22 पक्षकार निर्मल हजारी प्रति प्रति श्यामल कुमार सिकदर व अन्य आदेश दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा 0.200, 0.120, 0.210, 0.078 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 86/अ-21/21-22 पक्षकार सुशांत वैध प्रति दिलीपधर दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा एक एकड़, राजस्व प्रकरण क्रमांक 87/अ-21/21-22 पक्षकार गौरांग मंडल प्रति सुभाष राय आदेश दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा 0.554 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 88/अ-21/21-22 पक्षकार श्याम पाल प्रति अशोक कुमार आदेश दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा 0.405 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 89/अ-21/21-22 पक्ष का सूजी नंदी प्रति राम अवतार अग्रवाल आदेश दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा 18 डिसमिल, राजस्व प्रकरण क्रमांक 90/अ-21/21-22 मैं दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा 0.060 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 92/अ-21/21-22 पक्षकार कमल राय प्रति राकेश रंजन चतुर्वेदी व अन्य आदेश दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा एक एकड़, राजस्व प्रकरण क्रमांक 49/अ-21/19-20 पक्षकार गीता व अन्य प्रति राधेकृष्ण गोयल आदेश दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा 1.250 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 85/अ-21/21-22 पक्षकार श्रीमती जोशना राय प्रति सीताराम अग्रवाल दिनांक 26/5/2022 टोटल रकबा 0.400 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 28/अ-21/21-22 पक्षकार मनीराम वह अन्य प्रति अमन गोयल आदेश दिनांक 29/12/2021 टोटल रकबा 0.034 हेक्टर, 41 डिसमिल, 034 हैक्टेयर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 98/ब-21/21-22 पक्ष का कृष्णा हलदार व अन्य प्रति इंद्रजीत मंडल व अन्य आदेश दिनांक 27/6/2022 टोटल रकबा 0.416 हेक्टर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 71/अ-21/17-18 पक्षकार दिलीप व अन्य प्रति तापस दास आदेश दिनांक 29/12/2021 टोटल रकबा 0.292 हेक्टर, 55 डिसमिल, राजस्व प्रकरण क्रमांक 29/अ-21/20-21 पक्षकार रूमा राय उर्फ रोमा सिंह प्रति अनिल कुमार ताम्रकार आदेश दिनांक 6/1/2021 टोटल रकबा 1.30 एकड़ तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा का स्थानांतरण कोरबा होने के बाद उपरोक्त सभी प्रकरणों में भू माफियाओं से मिली भगत कर करोड़ों रुपए की वसूली की गई और पुनर्वास की भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है उसमें से आधे से अधिक की अनुमति एक ही दिनांक 26/5/2022 को प्रदान की गई है क्योंकि वह भू माफियाओं से मोटी रकम लेकर सभी प्रकरणों में एक ही दिन आदेश पारित किया गया है जो की साफ तरीके से भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है।
सरगुजा के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय को संपूर्ण दस्तावेजों के साथ शिकायत की गई थी जिस पर दिनांक 1/5/2024 को भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अवर सचिव रुपेश कुमार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए जांच करने हेतु लिखा गया उक्त पत्र के प्रतिलिपि डी०के० सोनी को भी भेजी गई है। डी०के० सोनी ने बताया कि उनके द्वारा दिनांक 21/3/2024 को उपरोक्त मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसकी भी जांच लंबित है।


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