फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान (वोट) डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज होने पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राजिम विधानसभा के रिर्टनिंग अधिकारी एसडीएम धनंजय नेताम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन हेतु मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। श्री नेताम ने कहा कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ड्राईविंग लाइसेंस पैन कार्ड एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र सांसदों या विधायकों अथवा विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकार पहचान पत्र यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल है। श्री धनंजय नेताम ने बताया कि राजिम विधानसभा में आगामी 17 नवम्बर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर सोमवार है। उन्होंने कहा कि इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की रूक्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार तथा अभ्यथियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर 2023 गुरूवार तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को निर्धारित की गई है। एसडीएम नेताम ने कहा कि इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर 2023 रविवार को निर्धारित की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया 5 दिसंबर 2023 मंगलवार को पूरी हो जाएगा।
मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान
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