फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। खरीफ फसल 2024-25 का विक्रय किसान सहजता से कर सके इसके लिए शासन द्वारा विभिन्न कठिनाईयों एवं परेशानी को देखते हुए उचित व्यवस्था की गई। जिससे सभी किसान बिना किसी परेशानी से अपना धान बेच सके। फिंगेश्वर, राजिम, छुरा के एसडीएम विशाल महाराणा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृशि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते है। खरीफ विपणन 2024-25 में नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड हेतु 1 जुलाई 2024 से किसानों का पंजीयन प्रारंभ किया गया है। सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृशि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड शीघ्र पूर्ण करा सकते है एवं वारिसान पंजीयन के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है ताकि धान विक्रय करने वाले किसान को कृशक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि कृशि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अंचल के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृश्टि से कृशक पंजीयन की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन की जाएगी। एकीकृत किसान पोर्टल में धान उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है। धान कृशक को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। श्री महाराणा ने बताया कि विगत खरीफ वर्श 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्श 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाए एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्श 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जाए। यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा। एसडीएम विशाल महाराणा ने बताया कि खरीफ विपणन वर्श 2024-25 में आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वयं उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है। इसके लिए किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृशक पंजीयन पोर्टल पर किसान का पंजीयन निर्धारित अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा। नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य में माता-पिता, पति-पत्नि, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधु, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा। किसान यदि गत वर्श पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जायेगी। महाराणा ने बताया कि खरीफ विपणन वर्श 2024-25 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान से नॉमिनी की जानकारी एकत्र किया जाएगा। हिस्सेदार, बटाईदार तथा अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले कृशकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृशक स्वयं पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृशक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा। प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमैट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाएगा। खरीदी केन्द्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा।


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