अरविन्द तिवारी
नई दिल्ली (गंगा प्रकाश)– दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने आज दिल्ली नगर निगम चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसी महीने 07 से 14 नवंबर तक नामांकन होंगे। अगले महीने 04 दिसंबर को वोटिंग होगी , जबकि 07 दिसंबर को मतगणना होगी। दिल्ली नगर निगम में 250 सीटें हैं , इनमें अनुसूचित जाति के लिये 42 सीटें रिजर्व हैं। महिलाओं के लिये 50 फीसदी सीटें रिजर्व होंगी। दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। दिल्ली के सभी 250 वार्ड में ईवीएम से वोट डाले जायेंगे। इसके लिये पचास हजार से ज्यादा ईवीएम रखी गई हैं। वोटर की सुविधा के लिये चुनाव में एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती होगी। चुनाव में 250 एआरओ सहित दो हजार सेक्टर मजिस्ट्रेट और 68 जनरल ऑब्जर्वर तैनात होंगे। दिल्ली चुनाव आयुक्त ने बताया कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आईटी का प्रयोग करने के लिये राज्य चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंध किये है। इसके लिये आयोग ने निगम चुनाव दिल्ली नाम से मोबाइल एप जारी किया है। इस एप पर मतदाता सूची में नाम , मतदान केंद्र का पता और मैप , प्रत्याशी का विवरण और उसके एफीडेविट की जानकारी ले सकेंगे।यानि मेप के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केंद्र पर भी पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही आचार संहिता उल्लंधन से संबंधित शिकायतें भी इसी एप पर हो सकेगी। मतगणना का भी त्वरित अपडेट इसी एप पर किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली नगर निगम की सीमा 68 विधानसभा क्षेत्रों में लगती है। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्रानुसार एक-एक माडल बूथ बनाया जायेगा। इन मतदान केंद्रों पर तमाम सुविधायें होंगी – जैसे बच्चों के खेलने का स्थान , सेल्फी प्वाइंट और लोगों के बैठने का स्थान भी होगा। कुल 68 माडल बूथों के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक बूथ ऐसा भी बनाया जायेगा , जिसमें केवल महिला कर्मी तैनात होंगे। मतदान से संबंधित सारी प्रक्रियाओं में महिला कर्मियों को तैनात किया जायेगा। कुल 13665 मतदान केंद्र होंगे। जिसमें दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिये रेस्ट की सुविधा होगी। आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्रों पर जल , शेड आदि सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये नगर निगम और अन्य एजेंसियों को आदेश दिये गये हैं। वहीं राजनीतिक दलों को राजनीतिक गतिविधियों से लेकर रैलियों आदि जैसे कार्यक्रमों की इजाजत लेने के लिये इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। राजनीतिक दल या प्रत्याशी राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट से ले सकेंगे। इसके साथ ही उम्मीद्वार लाउडस्पीकर से संबंधित इजाजत भी इसी वेबसाइट से लें सकेंगे।
दिल्ली में आचार संहिता लागू
दिल्ली में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। अब मॉडल बुक ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जारी की जायेगी। लाउडस्पीकर के उपयोग पर पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर का यूज करने के लिये परमिशन लेनी होगी। परमीशन लेने के बाद भी रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे। दिल्ली में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स और पोस्टर्स के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा। उम्मीद्वारों के नामांकन 68 स्थानों पर सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक होंगे। एक कैंडिडेट चुनाव प्रचार में आठ लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। बताते चलें कि दिल्ली में वर्ष 2014 और वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सातों सीटों पर जीत दर्ज की थी , जबकि कांग्रेस और आप अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से आप को 62 और भाजपा को 88 सीटें मिली थीं , जबकि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में आप को 67 और भाजपा को 03 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को वर्ष 2020 और वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी।
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