
अरविन्द तिवारी
बिलासपुर (गंगा प्रकाश)– ग्रामीण बैंक से फर्जी तस्तावेज से लोन लेकर ठगी करने वाले एक आरोपी को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये तारबहार थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया कि थाना तारबाहर क्षेत्रांतर्गत स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक लिंक रोड के शाखा प्रबंधक श्रीमती अंकिता दुबे ने आरोपियों द्वारा लोन प्राप्त कर लोन नहीं पटाने वाले तथा झूठा निवास स्थान व कार्य विवरण की जानकारी देकर बैंक के साथ 8657190 रूपये का ठगी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लिखित शिकायत पत्र दिया था। रिपोर्ट पर थाना तारबाहर में तत्काल आरोपियों विरूद्ध अपराध कमांक – 66/2022 धारा – 420 , 423 , 467 , 468 , 471 , 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया था । इस मामले में विवेचना के दौरान प्रकरण के सभी आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी जो कायमी दिनांक से फरार थे। आरोपियों द्वारा लोन लेते वक्त अपनी सही जानकारी को छुपाते हुये निवास स्थान व कार्यस्थल का गलत पता दिया गया था। ऐसी स्थिति में गठित टीम व मुखबिर के द्वारा आरोपियों के निवास स्थान की जानकारी हासिल किया गया। पूर्व में आरोपीगण – अजय रजक एवं रिकेश श्रीवास्तव को अभिरक्षा में लेकर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो अपने कथन में बिचौलिये आरिफ खान द्वारा भी घटना कम में सम्मिलित होना बताये। मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती पारूल माथुर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर राजेन्द्र जायसवाल , नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सिविल लाईन संदीप पटेल के मार्ग दर्शन में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश पर टीम रवाना कर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही में जतिया तलाब ओमनगर जरहाभाठा निवासी आरिफ खान को तारबहार पुलिस उ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर , सउनि टोप्पो , आरक्षक मोहम्मद अली , पवन बंजारे , सज्जू अली का विशेष योगदान रहा।