
लगभग पाँच हज़ार लीटर क़ीमती लगभग 12,00,000 रूपये
गोलू कैवर्त ब्यूरो चीफ
बलौदाबाजार (गंगा प्रकाश)।-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के माल खाना में आबकारी एक्ट के तहत रखे शराब नस्टीकरण के निर्देश दिये गये थे जिसके परिपालन में थाना सिटी कोतवाली में जप्त आबकारी एक्ट की धारा 34(2) सन 2019,20,21की कुल 94 प्रकरण का जप्त माल का विधिवत माननीय न्यायालय CJM कोर्ट बलौदाबाजार से शराब नष्टीकरण हेतु अनुमती प्राप्त कर सेम्पलिंग एवं सत्यापन कर आज कुकुरदी बायपास के पास JCB से खुदवाकर जमीन में नष्ट किया गया जिससे थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के मालाखाना में जप्त शुदा माल रखने हेतु जगह की कमी थी अब रख रखाव में सुविधा होगी।