
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। जन्म-मृत्यु पंजीयन की किसी भी स्तर पर उत्पन्न गत्यावरोध को दूर करने के लिए कार्यान्वयन इकाई को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति (जन्म-मृत्यु) का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उप संचालक, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, उपसंचालक, पंचायत विभाग, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद गरियाबंद एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन से संबंधित समस्त अधिकारियों की जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति (जन्म-मृत्यु) इस वर्ष की बैठक 20 दिसम्बर 2022 को जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ।
बैठक में जन्म-मृत्यु पंजीयन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी व दिशानिर्देश प्रदाय किया गया। पंजीयन संबंधी नये निर्देशों जिसमें विलंबित पंजीयन के संबंध में शुल्क लेने एवं जिले में पंजीकृत जन्म के आंकड़ों में वृद्धि हेतु समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। सभी पंजीयन इकाइयों को प्रत्येक माह के 05 तारीख तक जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देश दिए गये। शासन के निर्देशानुसार जन्म-मृत्यु पंजीयन शत-प्रतिशत किया जाना है व भारत के महारजिस्ट्रार के ऑनलाईन पंजीयन करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरियाबंद, राजिम, छुरा, मैनपुर एवं देवभोग को अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी तहसीलदारों को जन्म मृत्यु पंजीयन की धारा 13 (3) के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को तहसीलदारों को पत्र जारी करते हुए प्रकरणों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।