
अरविन्द तिवारी
बिलासपुर (गंगा प्रकाश)- अभिरक्षा में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में अपराध घटित करना स्वीकारने पर एक विधि से संघर्षरत बालक सहित हत्या के छह आरोपियों को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से नाबालिग को बाल सम्प्रेषण गृह एवं बाकी सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बिल्हा थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया विगत 27 जनवरी 2023 को प्रार्थी देवधर कुमार ध्रुव पिता शंकरलाल ध्रुव उम्र 25 वर्ष निवासी अमलडीहा ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06 जनवरी 2023 को वह अपने गांव के साथियो के साथ माघ पुन्नी का मेला देखने ग्राम रामपुर चौकी करही थाना बलौदा बाजार गया था। करीब शाम छह बजे मेला में सिगरेट का धुआं उडाने के नाम से मोहतरा के मंगेश क्षत्री , मनहरण यादव , महेश्वर विश्वकर्मा व अन्य लोग गांव अमलडीहा के सोनू शर्मा , नारायण यादव व राकेश ध्रुव के साथ मारपीट किये थे। उसी बात को लेकर मोहतरा के मंगेश क्षत्री , मनहरण यादव , महेश्वर विश्वकर्मा व उसके अन्य साथी उत्तेजित होकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मार देने की धमकी देते हुये फिर से ग्राम अमलडीहा में राकेश ध्रुव के उपर हाथ मुक्का , पत्थर और ईट से ताबड़तोड़ वार कर मारपीट किये। लडाई झगडा को मैं भी छुड़ाने गया तो मेरे साथ भी मारपीट किये है। मारपीट से राकेश ध्रुव लहू लूहान होकर घटना स्थल पर गिर गया , जिसे ईलाज हेतु न्युरो साह अस्पताल बिलासपुर में भर्ती किये है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत राकेश ध्रुव पिता स्व ललीत उम्र 25 वर्ष निवासी अमलडीहा का ईलाज दौरान डी.के.एस अस्पताल रायपुर में दिनांक 26 फरवरी 2023 को मृत्यु हो गया , जिस पर प्रकरण में धारा 302 भादवि जोड़ा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह के द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देेश पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण राहुल देव शर्मा तथा उप पुलिस अधीक्षक महोदय सी.डी. लहरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिल्हा के द्वारा तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी की गई। आरोपी मंगेश क्षत्रिय (बरगाह) पिता चंद्रिका प्रसाद उम्र 24 वर्ष , मनहरण यादव पिता स्व लच्छीराम यादव उम्र 24 वर्ष , रोशन कुमार बरगाह पिता रामअवतार बरगाह उम्र 23 वर्ष , राहूल निषाद पिता बीरबल निषाद उम्र 21 वर्ष , प्रमोद कुमार ध्रुव पिता ज्ञान सिंह ध्रुव उम्र 21 वर्ष और विधि से संघर्षरत एक बालक उम्र 17 वर्ष सभी साकिनान ग्राम मोहतरा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर छग को अभिरक्षा में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पुछताछ किया गया। सभी ने उक्त घटना दिनांक को अपराध घटित करना स्वीकार करते हुये हाथ मुक्का , पत्थर , ईंट से मारपीट करना बताये। बिल्हा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से नाबालिग को बाल सम्प्रेषण गृह एवं बाकी सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी देवेश सिह राठौर के नेतृत्व में किया गया। जिसमें सउनि धर्मेंद्र यादव , प्रधान आरक्षक खेम सिंह श्याम , आरक्षक संतोष मरकाम , रंजीत खलखो , मनीष सिंह , सतीश साहू , सचिन नामदेव , दिनेश कुमार पटेल , महिला आरक्षक बृंदा अवस्थी का सराहनीय योगदान रहा है।