छग में बेरोज़गारी भत्ता योजना की शुरुआत आज से

अरविन्द तिवारी

रायपुर(गंगा प्रकाश) – छत्तीसगढ़ में आज 01 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को हर माह पच्चीस सौ रुपये का भुगतान सीधे उनके अकाउंट में किया जायेगा। इसके अलावा बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जायेगी और साथ ही उन्हें रोजगार देने में सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिये बड़ी घोषणा करते हुये ऐलान किया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किये गये आवेदन पर भत्ता एक अप्रैल से ही मिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी प्रदेश के युवाओं को देते हुये लिखा कि हमारा हाथ , युवाओं के साथ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न शर्तों के आधार पर शिक्षित बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी। इस बेरोजगारी भत्ता की पात्रता श्रेणी में वे शामिल होगें जो आवेदक छग का मूल निवासी होगें। जिनकी आयु 01 अप्रैल 2023 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होगी। जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12 वीं उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता धारी हो , जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हों एवं आवेदन के वर्ष के 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो , रोजगार कार्यालय में न्यूनतम 12 वीं का जीवित पंजीयन 01 अप्रैल 2021 से पूर्व का हो , आवेदक के आय का कोई स्त्रोत ना हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय रुपये 02 लाख 50 हजार वार्षिक से अधिक ना हो। परिवार से तात्पर्य पति , पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता। इसी प्रकार अपात्रता की शर्तों में वे शामिल होंगे जो एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा।बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवार के एक से ज्यादा सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के केवल एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को ही स्वीकृत किया जायेगा जिसकी उम्र ज्यादा हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले युवा को पात्र माना जायेगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तारीख समान होने पर उस सदस्य को भत्ता मिलेगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा हो। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भते के लिये अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है , परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों , राज्य मंत्रियों और सांसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों , नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्तें के लिये अपात्र होंगे। पेंशनभोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर , डॉक्टर , वकील , चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

आवेदन की प्रकिया

बेरोजगारी भत्ता पाने के लिये हर साल विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता लेने के लिये www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। वेबसाइट में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिये लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा , जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि , स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जायेगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता , अपात्रता , अपील पर लिये गये निर्णय , बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।

अपील और शिकायत की प्रक्रिया

अपात्र घोषित होने पर आवेदक को पंद्रह दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करना होगा। आवेदक के अपील का निराकरण कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी पंद्रह दिन के अंदर करेंगे और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जायेगा। अगर कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर पंद्रह दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिया जायेगा। इस निर्णय की जानकारी को भी पोर्टल में अपलोड किया जायेगा। शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जायेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

खाते में आयेगा पैसा

बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को सरकार ढाई हजार रुपए प्रतिमाह सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बैंक खाता नंबर , आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी। अगर बैंक खाता में किसी तरह की गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। योजना का फायदा पात्र आवेदक को पहले एक साल के लिये मिलेगा। अगर इस एक साल की अवधि में भी आवेदक को रोजगार नहीं मिलता तब ऐसी स्थिति में यह अवधि दो साल तक के लिये की जा सकती है।

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