जिला बाल संरक्षण इकाई ने रुकवाया 12 वर्षिय लड़की का विवाह

अजय चक्रधारी

सूरजपुर (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम लगातार बाल विवाह रुकवा रही है। वर्तमान प्रकरण में किसी ग्रामीण ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल को मोबाइल पर सूचना दी की एक 12 वर्षीय बालिका का बाल विवाह प्रेमनगर के दुरुस्त ग्राम महेशपुर में सम्पन्न हो रहा है। मण्डप सज चुका है। बाल विवाह रुकवाया जाये। सूचना पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने सम्बंधित पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया और बालिका और बालक के उम्र सत्यापन तत्काल करा कर भजें। उम्र सत्यापन पर पता चला कि बालिका का उम्र 12 वर्ष 07 माह हुआ है और बालक 24 वर्षिय का है। प्राप्त जानकारी की सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी को जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने दी और अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश दिये और सभी को समझाईस देने हेतु निर्देशित किया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने संयुक्त टीम बनया और मौंके पर जाकर बालिका के साथ उनके परिजनों को समझाईस दिया गया और बताया गया कि इतनी छोटी बच्ची का विवाह नहीं होना चाहिए बच्ची अभी कक्षा सातवी पास करके 8 वीं क्लास में गई उसे अभी स्कूल में पढ़ाई कराया जाये और 18 वर्ष की हो तभी विवाह किया जाये। बालिका का कथन, पंचनामा, मामा, मां का कथन तैयार हुए। बालिका को बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग करा कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। संयुक्त टीम बालक के यहां भी गया जहां बालक 24 वर्ष का था। उनके परिजन को भी समझाईस दिया गया कि बालिका बहुत छोटी है। यदि विवाह हुआ तो बाल विवाह प्रतिशेघ अधिनियम 2006 के तहत एक लाख रुपये जुर्माना और 2 वर्ष के कारावास के सजा हो सकता है।
बाल विवाह रोकवाने में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख सुश्री प्रियंका सिंह, प्रभारी परियोजना अधिकारी माया राजवाड़े, थाना प्रेमनगर से प्रधान आरक्षक दौलत राम, आरक्षक बृजेश मांझी, चाईल्ड लाईन से समन्वयक कार्तिकम मजूमदार, टीम मेम्बर शीतल सिंह, आउटरिच वर्कर पवन धीवर एवं हर गोविन्द चक्रधारी सामील थे।

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