रसोइया लोगो ने राज्य शासन के एक सचिव के खिलाफ लगाई अवमानना  याचिका 

अंबागढ़ चौकी(गंगा प्रकाश)। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी व खैरागढ जिला के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में मध्यान भोजन बनाने वाले दो दर्जन  रसोइयों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य खगेस ठाकुर के मार्गदर्शन में समान काम समान वेतन भुगतान के आधार पर अधिवक्ता नीलकंठ मालवीय के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाई थी ,जिसमे उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई उपरांत रसोइयों के पक्ष में आदेश पारित किया जिसमें माननीय न्यायालय ने 367 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मासिक 9180 रुपये देने का आदेश पारित किया था  और राज्य शासन को 3 माह के भीतर निराकरण करने का निर्देशित किया।केंद्र शासन ने तो अभ्यावेदन कर्ताओ को पत्राचार के माध्यम से सहमति दिया है ,लेकिन राज्य शासन ने  अभ्यावेदन कर्ताओ को अबतक संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब तलब नही किया, राज्य शासन के सचिव ने  माननीय उच्च  न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है ,जिससे रुष्ट होकर राज्य शासन के सचिव के खिलाफ रसोइयों ने अपने अधिवक्ता नीलकंठ मालवीय के माध्यम से  माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अवमानना याचिका दायर कर जिम्मेदार अधिकारी, सचिव राज्य सरकार एस भारतीदासन के खिलाफ कार्यवाही कर दण्डित करने की मांग की गई है।इस संबध में रसोइया गण खैरागढ जिला  व मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला  ने एकमत हो कर अधिवक्ता नीलकंठ मालवीय के माध्यम से राज्य शासन के खिलाफ अवमानना का याचिका माननीय  उच्च न्यायालय में लगाई है।

इस संबध में रसोइया गण एकमत होकर अपना अपना अवमानना प्रकरण अधिवक्ता के माध्यम से  क्रमशः  माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर रहे है।

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