खरीफ फसलों की बीमा के लिए 16 अगस्त तक कर सकते है आवेदन

गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। वर्तमान खरीफ मौसम में फसल बीमा के लिए पंजीयन जारी है। जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 16 अगस्त तक फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते है। राज्य शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। वर्ष 2023-24 के खरीफ  मौसम हेतु फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित धान एवं अन्य फसल मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते हैं। मुख्य फसल में बीमा ईकाई ग्राम तथा अन्य फसल में बीमा ईकाई राजस्व निरीक्षक मंडल निर्धरित किया गया है तथा योजनांतर्गत भू-धारक व बटाईदार किसान सम्मिलित हो सकते है। जिस किसान का अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत/नवीनीकृत हुआ है, यदि वह योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे शासन द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान/संबंधित बैंक में जमा करना पड़ेगा अन्यथा उनका अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी योजना में भाग लंेगें।  
उप संचालक कृषि संदीप भोई ने बताया कि अऋणी किसान आवष्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते है। इसके अलावा समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कम्पनी बजाज जनरल इंष्योरेंस कम्पनी लिमि, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों से संपर्क कर जिले के किसान फसलों का बीमा करा सकते है। जिले में प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 16 अगस्त के पूर्व अपने फसलों का बीमा कराने की अपील किसानों से की जा रही है। उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ मौसम के लिए बीमा राशि निर्धारित की गई है। कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों को प्रीमियम के रूप में देना होगा। धान सिंचित हेतु 58 हजार (प्रीमियम राशि रू.1160 प्रति हे.), धान असिंचित हेतु 44 हजार (प्रीमियम राशि रू.880 प्रति हे), मक्का हेतु 40 हजार ( प्रीमियम राशि रू.800 प्रति हे), कोदो हेतु 15 हजार ( प्रीमियम राशि रू.150 प्रति हे), कुटकी हेतु 16 हजार ( प्रीमियम राशि रू.160 प्रति हे ), रागी हेतु 11 हजार ( प्रीमियम राशि रू.110 प्रति हे), अरहर हेतु 35 हजार ( प्रीमियम राशि रू.700 प्रति हे), उड़द हेतु 21 हजार ( प्रीमियम राशि रू. 420 प्रति हे), मूंग हेतु 20 हजार ( प्रीमियम राशि रू. 400 प्रति हे), मूंगफली हेतु 40 हजार ( प्रीमियम राशि रू. 800 प्रति हे) निर्धारित किया गया है।

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