धोखाधड़ी एवं आईटी एक्ट का उल्लंघन करने वाला आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी

बिलासपुर (गंगा प्रकाश)।- मेडिकल सामाग्री के उत्पादन करने वाली कंपनी के मालिक होने का यकीन दिलाकर इंडिया मार्ट के माध्यम से व्यापारियों को दवाई सप्लाई करने की आस देकर कई राज्यों में लाखों रूपये की ठगी करने के आरोपी को सकरी पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपी से पूछताछ के आधार पर इस मामले के एक अन्य आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।

                                 इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नगर पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल ने अरविन्द तिवारी को बताया  कि गत माह 22 जुलाई को प्रार्थी ने थाना सकरी आकर लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि मेडिकल सामान की बिक्री के नाम पर उनके साथ इंडिया मार्ट पर ठगी हुई है। उन्हे सूरत शहर की एक असली मेडिकल सामग्री बनाने वाली कंपनी के जीएसटी नंबर का उपयोग कर फर्जी इन्वाईस बनाकर एक लाख रूपये ठगा गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक - 564/23 धारा- 420 , 34 भादवि , 66-डी आईटी.एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।‌ घटना के कुछ समय उपरांत पता चला कि इसी प्रकार की ठगी जांजगीर चांपा के एक व्यक्ति के साथ भी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में ही दो प्रकरण के अलावा अन्य राज्य जैसे केरल , हिमांचल प्रदेश , उत्तरप्रदेश में भी धोखाधड़ी की शिकायतें हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल के मार्गदर्मेंशन  तकनीकी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर दीगर राज्य टीम भेजी गई एवं आरोपी को भावनगर गुजरात से पकड़कर ट्रांजिट रिमाण्ड हासिल कर थाना सकरी लाया गया। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है। आरोपी को दीगर राज्य से लाने में अपराध के आंशिक विवेचक उप निरीक्षक पी०आर० साहू , आरक्षक जय साहू एवं प्रशांत महिलांगे की सराहनीय भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी -

बांभणिया विजय भाई पिता भूपत भाई उम्र 28 वर्ष निवासी माढ़िया थाना महूवा जिला भावनगर (गुजरात)।
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