
गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 4 मई 2023 को सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसके तहत शिक्षकों के 5772 एवं सहायक शिक्षक के 6285 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें शासन द्वारा आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। जारी किए गए विज्ञापन में शिक्षक पद के लिए 5772 पदों में सामान्य वर्ग 1001, अनुसूचित जाति 329, अन्य पिछड़ा वर्ग 638 एवं अनुसूचित जनजाति 3803 आरक्षित किया गया था। यह जानकारी बीएड, डीएड संघ ने विकासखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने देते हुए बताया कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर किया गया। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने बैकलॉग पदों की जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षक पद के लिए सामान्य वर्ग 229 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 95 पद, अनुसूचित जाति 200 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1526 पद यानी कुल 2050 बैकलॉग पदों का ब्योरा दिया है। इसके तहत 3722 नए पद सृजित किए गए। इसके अनुसार बैकलॉग सामान्य वर्ग 1563 पद, अनुसूचित जाति 1447 पर अनुसूचित जनजाति 1191 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 520 पदों की संख्या होनी चाहिए थी। इस तरह सहायक शिक्षक के पदों को भरने में उचित आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। आरक्षण का पालन नहीं करने पर सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्गो में असंतोष गहराने लगा है।