
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। :- जिला अस्पताल गरियाबंद द्वारा साफ सफाई, सुरक्षा गार्ड एवं भोजन व्यवस्था के समुचित सफल क्रियान्यवयन एवं संचालन हेतु निविदा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसमें साफ-सफाई हेतु क्रमशः 07 (फ्लाईंग ग्रुप सिक्युरिटि सर्विसेस, परफेक्ट सर्विसेस, कल्याण फेसलिटि सर्विसेस, नव ज्योति महिला स्व.सहायता समुह, अंजली स्व.सहायता समुह, पैसान सर्विसेस, कामधेनु सिक्यूरिटी सर्विसेस) फर्मो द्वारा क्रमशः राशि 314240, 229580, 270314, 235060, 235060, 270314 एवं 231940 रू. की दर से निविदा पत्र भरा गया। निविदा आमंत्रण पश्चात् तुलनात्मक चार्ट भी तैयार किया गया किन्तु तुलनात्मक चार्ट अनुसार एवं निविदा आमंत्रण हेतु निर्धारित शर्तो का तथा शासन के मितव्ययीता के सिद्यंातो का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए जानबुझकर एक ही फर्म को अधिक राशि (314240) कोड करने के बावजूद भी साफ सफाई का कार्य दे दिया गया है, जबकि उसी कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर (235060) से अधिक राशि (270314) कोड करने वाले कल्याण फेसलेटी सर्विसेस फर्म को जो तुलनात्मक चार्ट अनुसार सभी शर्ताे को पूरा करते हुए 314240 से कम होने के बावजूद भी उन्हें कार्यादेश जारी नहीं किये जाने से निविदा प्रक्रिया दूषित प्रतित हो रही है। जिसमें आपसी साठ-गाठ कर आर्थिक लेन-देन पश्चात् निविदा प्रदान करने शंका बलिष्ठ हो रही है। जो एक विस्तृत जॉच का भी विषय है साथ ही यदि यह निविदा निरस्त कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाति है तो शासन को अनुमानतः साफ-सफाई कार्य की निविदा से प्रतिमाह 43926 रू. की तथा वार्षिक हानि अनुमानतः 527112 रू. की होगी। इसी तरह सुरक्षा निविदा का कार्य भी कामधेनु सिक्येरिटी सर्विसेस राशि 202060 कोड करने के बाद भी फलाईंग गुप सिक्यूरिटी सर्विसेस जिसकी राशि 273253 रू जो अधिक है, को दिया जाना भी और अधिक संदेह प्रकट कर रहा है। सुरक्षा निविदा यदि निरस्त नहीं होती है तो शासन को प्रतिमाह 71193 एवं वार्षिक 854316 रू. की आर्थिक हानि होगी। इस प्रकार यदि उक्त दोनो निविदाएं निरस्त नहीं की जाति है तो शासन को एक वर्ष में कुल 13,81,428 रू की आर्थिक क्षति होगी।
अपात्र निविदाकारों को भी किया गया निविदा मंे शामिल
वही दुसरी ओर भोजन व्यवस्था हेतु आमंत्रित निविदा पर स्थानीय नव ज्योति महिला स्व. सहायत समुह रावणभांठा-गरियाबंद द्वारा कलेक्टर के नाम से शिकायत पत्र प्रेषित कर उपरोक्त सभी निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित कराने का निवेदन किया गया है। समुह द्वारा आरोप लगाया गया है कि भोजन व्यवस्था निविदा ठेका हेतु नियम निर्देश के कंडिका 44 में स्पष्ट निर्देश है कि स्थानीय महिला समूह को प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा, बशर्ते महिला समूह का जीवित जीएसटी एवं पैन कार्ड होना अनिवार्य है, जबकि समिति द्वारा टेक्निकल बीड में जीएसटी एवं पैन कार्ड नहीं होने वाले निविदाकारों को निविदा में शामिल कर लिया गया है जो नियम विरूद्ध है।