
फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अंतर्गत विकासखंड के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में आगामी 02 से 08 अक्टूबर तक ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा। इसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर फिंगेश्वर-राजिम के एसडीएम धनंजय नेताम द्वारा विकासखंड की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। एसडीएम द्वारा ग्रामसभा के आयोजन हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने तथा समय-सारणी बनाकर ग्रामसभा की तिथि निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि एक ही दिनांक को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्रामसभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे तथा ग्राम सभा का आयोजन ढंग से हो सकेगा। एसडीएम धनंजय नेताम ने निर्देशित करते हुए कहा है कि कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए ग्रामसभा के आयोजन की जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदधारी सरपंच तथा पंचो को दी जाये जो अपने क्षेत्र के सदस्यों को ग्रामसभा में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा कर तथा मुनादी कराकर सभी ग्रामसभा सदस्यों को दी जाये। साथ ही ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने तथा ग्रामसभा के लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियों रिकार्डिंग की जाये और वीडियो को ग्रामसभा निर्णय मोबाईल एप में अपलोड करायें तथा ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेट ग्रामसभा पोर्टल एवं पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराने एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर पंचायत को 13 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए है।