80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मिलेगी विशेष सुविधा एवं अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध – धनंजय नेताम

फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। विधानसभा निर्वाचन में मतदाताओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजिम विधानसभा में मतदान दिवस 17 नवंबर को सभी मतदान केन्द्रों में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। रिर्टनिंग अधिकारी एसडीएम धनंजय नेताम ने बताया कि मतदान केन्द्रों में वरिष्ठ मतदाताओ हेतु मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। ऐसे मतदाताओं को प्राथमिकता के साथ पहले मतदान करने दिया जाएगा ताकि उन्हें कतार में लगकर इंतजार करना न पड़े। श्री नेताम ने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों में हेल्प डेस्क में वरिष्ठ मतदाता साथी वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यक सहयोग करेंगे। साथ ही उनके लिए मतदान केन्द्रों में रैम्प, व्हील चेयर, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। श्री नेताम ने जिला प्रशासन के निर्देश पर विधानसभा आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, इत्यादि तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा। श्री नेताम ने बताया कि आदेश ऐसे शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य-संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते है।

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