प्रतिबंधित पालीथिन जप्ति एवम कार्यवाही

छुरा (गंगा प्रकाश)। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार एकल प्रयोग (सिंगल यूज)प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिकी और उपयोग को  पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी कियान्वयन के लिए नगर पंचायत छुरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी लालसिह मरकाम के निर्देशन में नगर के व्यवसायिक क्षेत्रो किराना दुकानों,फल भंडार,सब्जी बाजार,मुर्गा , मटन दुकान, नाश्ता ठेला इत्यादि स्थानों में दबिस देकर कुल एक सौ छः किलो ग्राम प्रतिबंधित एकल प्रयोग प्लास्टिक जब्त कर अर्थदंड लिया गया 

नगर में प्रत्येक दिवस मुनादी होने के बाद भी व्यवसायियों द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है उन लोगो पर नगर पंचायत द्वारा समय समय पर कार्यवाही किया जा रहा है। तथा नगर को प्लास्टिक कचरा मुक्त कराने की मुहिम चलायी जा रही है । कार्यवाही में मुख्य रूप से राजस्व प्रभारी विरेंद्र सिंह ठाकुर,जितेंद्र पाटकर,नामेश साहू,नरेश ध्रुव,मिथलेश सिन्हा,मनोज दुबे, धनेश्वर नाग,परमेश्वर सिन्हा, रूपेश्वर कंवर,रजत ध्रुव,दानेश्वर निर्मलकर, 

,रामलाल उपस्थित रहे।

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