लघु वनोपज संघ कार्यालय द्वारा संविदा में 180 पदों की नियुक्ति के विरोध में वन कर्मचारी संघ गरियाबंद द्वारा वनमंडलधिकारी एवम् लघु वनोपज कार्यालय गरियाबंद को सौप ज्ञापन

देवभोग (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ कार्यालय क्रमांक/MPF 01/001/स्था/2023/1 दिनांक 11.05.2023 द्वारा संघ कार्यालय हेतु स्वीकृत 180 पदों पर संविधान नियुक्ति से भरे जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। चूकि पूर्व में वन विभाग में वनपाल से उपवनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति कर्मचारियों को प्रति नियुक्ति पर लघु वनोपज संघ से भेजा जाता है,संघ में 1 वर्ष प्रतिनियुक्ति पर सेवा प्रतिनियुक्ति पर लघु वनोपज संघ में भेजा जाता है,संघ में एक वर्ष प्रतिनियुक्ति पर सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल विभाग में रिक्त पदों पर वरीयता अनुसार वापसी किया जाता है। जारी विज्ञापन अनुसार संविदा भर्ती के जाने से 540 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रभावित होगी पूर्व की भांति प्रति नियुक्ति पर कर्मचारियों की सेवाएं लिया जावे ताकि निरंतर पदोन्नति होता रहे एवं समयानुसार कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलता रहे। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने कहां की कल से संपादित समस्त कार्य व्यापार स्वरूप में संपादित होता है तथा संविदा में नियुक्ति कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जवाब दे ही निर्धारित किए जाने से शासन की कोई दिशा निर्देश नहीं है तथा स्पष्ट निर्देश है कि संविदा में नियुक्त कर्मचारियों को वित्तीय कार्य से पृथक रखा जावे। संघ कार्यालय हेतु स्वीकृत 180 उपवनक्षेत्रपाल के पद संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वन विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं संसाधन को लघु वन उपज व्यापार संघ की समस्त कार्य से पूर्ण रूप से पृथक रखा जावे क्योंकि लघु अनुपात व्यापार संघ एक अलग संस्था है जो वन विभाग से पृथक कार्य करता है एवं एक कर्मचारी से दो विभागों में कार्य दिया जाना न्यायोचित नहीं है, फिर भी उप वन क्षेत्रपाल के पद पर संविधान नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा जिसकी समझ जवाबदारी ही प्रशासन की होगी।

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