
वाहन मालिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

उत्तर बस्तर कांकेर (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाकर निरंतर वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अधिकारी एवं एसडीएम कांकेर द्वारा 19 एवं 20 दिसम्बर को औचक निरीक्षण कर अवैध रेत परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। खनिज विभाग की टीम द्वारा जिले के कांकेर एवं नरहरपुर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान गौण खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर 07 वाहनों को जब्त किया गया है। जब्त किए गए वाहनों में से 04 ट्रैक्टर को परतापुर थाना, 01 ट्रैक्टर को पखांजूर थाना तथा 02 ट्रैक्टर को कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया है। खनिज विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों में सीजी 19 बीके 6516, सीजी 19 बीक्यू 1939, सीजी 19 बीएन 8123, सीजी 19 बीक्यू 0720 सहित 03 सोल्ड ट्रैक्टर शामिल है। उपरोक्त वाहनों के मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है।