
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संसद 9 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया। जिससे आम ग्राहकों को बतौर उपभोक्ता अधिक अधिकार प्राप्त हुआ। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे मे जानने का अधिकार प्रदान करना है। जिससे कि आम उपभोक्ताओं अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके। गरियाबंद जिले में भी 24 दिसंबर को शांति फ्यूल्स, गरियाबंद में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 11ः30 बजे सेमिनार आयोजित किया जायेगा। इसमें सभी प्रभुद्ध नागरिक, चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि व्यापारी वर्ग एवम् आम उपभोक्ता को शामिल होने की खाद्य अधिकारी सुधीर चन्द्र गुरू ने अपील की है।उपभोक्ता अधिनियम के तहत आम उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार संसूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार इस प्रकार कुल 06 अधिकार प्राप्त हैं। जिनके बारे में उक्त सेमीनार मे वक्ताओं के द्वारा व्याख्यान दिया जावेगा। अतः खाद्य विभाग ने अधिक से अधिक संख्या मे पहुंचकर उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में अपना बहुमूल्य समय देने की अपील लोगों से की है।