
गरियाबंद/मैनपुर (गंगा प्रकाश)। मैनपुर विकासखण्ड में बाल विवाह की सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय के मार्गदर्शन पर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2024 को जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालिका की आयु स्कूल दाखिला के आधार पर आयु सत्यापन किया गया। जिसमें बालिका की आयु 16 वर्ष 10 माह होना पाया गया। बालिका की सगाई दो दिन पूर्व होना बताया गया एवं विवाह की तिथि तय नहीं किया गया था। विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित आयु से कम आयु में महिला/पुरूष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। जिला बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त बालक एवं उनके परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईश दी गई कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह करें। इस पर दोनों पक्षों के लोगों ने बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईश पर सहमति जताई।