1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे शराब-आबकारी विभाग का नया नियम

गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम बनाया है। अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी। आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले सकेगा। यही नियम बीयर के लिए भी लागू होगा। वहीं एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा। आबकारी विभाग के मुताबिक यह नया नियम शराब के अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले शराब दुकान काउंटर से एक व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की परमिशन थी। लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब प्रदेश के देशी अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक ही बोतल मिलेगी। हालांकि शराबप्रेमी अलग-अलग दुकान जाकर शराब खरीद सकते है या फिर एक ही दुकान से अलग अलग समय में भी एक एक बोतल ले सकते है। नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। लेकिन 3 लीटर शराब खरीदने के लिए उसे अलग अलग समय में शराब दुकान के काउंटर में जाना होगा या फिर दूसरे शराब दुकान से लेना होगा।

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *