
गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। राज्य के सरकारी कर्मचारियों, कर्मचारी संघ, कर्मचारी यूनियन आदि के पदाधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों व उनके परिजनों के लिए राज्य के बाहर केवल तीन अस्पतालों को मान्यता दी है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारी प्रदेश के 103 सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। ये मान्यता अगले साल 31 मार्च तक के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर नागपुर के केवल तीन निजी अस्पतालों को इसके लिए मान्यता दी गई है। इससे कर्मचारियों को परेशानी हो सकती है। नागपुर के जिन तीन अस्पतालों को मान्यता दी गई है वहां दो अस्पतालों में हेड एंड नेक सर्जरी व हार्ट संबंधी बीमारियों का इलाज होगा। वहीं तीसरे अस्पताल में नेशनल एक्रिएडेशन बोर्ड हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर द्वारा प्रदान की सुविधा मिल सकेगी। इससे सरकारी कर्मचारियों व परिजनों को निराशा हो सकती है। पहले मुंबई व हैदराबाद व गुरूग्राम के ख्याति प्राप्त अस्पतालों को मान्यता दी जाती रही है। प्रदेश के अस्पतालों में बड़े निजी अस्पतालों के अलावा मंझोले व छोटे अस्पताल भी है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश से बाहर अस्पताल में इलाज कराने के लिए सिविल सर्जन की अनुशंसा जरूरी होगी। भर्ती होने के 72 घंटे के भीतर नियंत्रण अधिकारी व कार्यालय प्रमुख को सूचना देना अनिवार्य होगा।